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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Ayodhya News ›   In the attack, two people four years' imprisonment

जानलेवा हमले में दो को चार साल की सजा

Tue, 29 Sep 2015 11:02 PM IST
फैजाबाद/अमर उजाला ब्यूरो
फैजाबाद/अमर उजाला ब्यूरो Updated Tue, 29 Sep 2015 11:02 PM IST
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आपराधिक मानव वध के प्रयास के मामले में दोषी पाते हुए विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी एक्ट डीसी सामंत ने मंगलवार को दो लोगों को चार-चार साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
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प्रत्येक पर पांच हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है। मामला खंडासा थाने के गोयड़ी गांव का है। एडीजीसी अजीत प्रताप सिंह ने बताया कि घटना आठ जून 2011 की है।
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इसी गांव की रहने वाली वादिनी दशरथा देवी के पति गणेश दत्त पाठक अपने बाग की देखभाल करके लौट रहे थे। रास्ते में घेराबंदी करके बैठे अशोक कुमार सिंह, विजय बहादुर सिंह, हरि नरायन सिंह ने उन पर लाठी, डंडा व फरसा से हमला बोल दिया।
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इसकी रिपोर्ट तीनों के खिलाफ आपराधिक मानव वध के प्रयास की धारा में लिखाई गई थी। दौरान मुकदमा अभियुक्त हरि नरायन की मौत हो गई, इसलिए उसके खिलाफ मुकदमा अवेट हो गया।


सुनवाई के बाद अदालत ने अशोक कुमार सिंह व विजय बहादुर सिंह को दोषी पाते हुए चार-चार साल के कठोर कारावास व प्रत्येक पर पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई ।
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