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Ayodhya News: जाली करेंसी में दो युवकों को 10 साल की सजा

Fri, 06 Jan 2023 06:00 AM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Fri, 06 Jan 2023 06:00 AM IST
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imprision to two accused
अयोध्या। जाली नोट असली की तरह चलाते हुए पकड़े गए दो लोगों को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। प्रत्येक पर 30,000 रुपये जुर्माना भी हुआ है। यह फैसला अपर जिला जज राधेश्याम यादव की अदालत से बृहस्पतिवार को हुआ।
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सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अभय वैश्य तथा अरुण प्रकाश तिवारी ने बताया कि घटना 1 मार्च 2007 की है। गोसाईगंज बाजार में गणेश चंद्र गुप्ता किराए की दुकान पर शिव कुमार अग्रहरी निवासी नगपुर थाना जलालपुर जिला अंबेडकरनगर अंगूठी लेने गए। अंगूठी का सौदा ढाई हजार रुपये में तय हुआ। अंगूठी खरीदने के एवज में शिव कुमार ने दुकानदार को 500 रुपये के पांच नोट दिए।
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दुकानदार को नोटों के नकली होने का शक हुआ तो उसने इसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंचे थानाध्यक्ष गोसाईगंज विद्यासागर सिंह ने शिव कुमार को गिरफ्तार किया और उसकी जामा तलाशी में 500 के 25 तथा 1000 का एक नोट मिला। मामले की विवेचना में शिव कुमार के बयान के आधार पर राजित राम यादव निवासी ढाका थाना जैतपुर जिला अंबेडकरनगर को भी मामले में आरोपी बनाया गया और पुलिस ने उसके कब्जे से भी 500 के तीन नोट बरामद किए।
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बरामद किए गए नोटों को जांच के लिए नासिक भेजा गया जहां से उनके जाली होने की पुष्टि हुई। इसकी रिपोर्ट विद्यासागर ने लिखाई थी। विवेचना के बाद दोनों आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र अदालत में प्रस्तुत हुआ। सुनवाई के बाद कोर्ट ने दोनों को दोषी पाते हुए सजा दी। संवाद
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