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आचार संहिता उल्लंघन मामलें में पूर्व विधायक तेज नारायण पर आरोप तय
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अयोध्या। सपा के पूर्व विधायक तेज नारायण पांडेय, अभय सिंह व अकबरपुर के पूर्व विधायक पवन पांडेय गुरुवार को कोर्ट में उपस्थित हुए।
एमपी एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश अशोक कुमार ने सपा के पूर्व विधायक तेज नारायण पांडेय पर आचार संहिता उल्लंघन का आरोप तय किया। अब तीनों पूर्व विधायकों के मामले में अगली पेशी 17 अक्तूबर नियत की गई है।
वर्ष 2017 के विधानसभा चुनाव में आचार संहिता उल्लंघन के एक मामले में सपा के पूर्व विधायक तेज नारायण पांडेय कोर्ट में उपस्थित हुए। कोर्ट ने सुनवाई के बाद उन पर आचार संहिता उल्लंघन का आरोप तय किया।
यह मुकदमा कोतवाली नगर में दर्ज हुआ था। अकबरपुर के पूर्व विधायक पवन पांडेय वर्ष 1990 के आयुध अधिनियम के एक मामले में कोर्ट में उपस्थित हुए। मामले में गवाह के उपस्थित न होने के कारण कोई सुनवाई नहीं हो सकी। यह मुकदमा वर्ष 1990 में अकबरपुर कोतवाली में पंजीकृत हुआ था।
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सपा के पूर्व विधायक अभय सिंह भी वर्ष 2017 के विधानसभा चुनाव के दौरान दर्ज आचार संहिता उल्लंघन के एक मुकदमे में कोर्ट में उपस्थित हुए। इनके मामले में आरोप पर बहस नहीं हो सकी। अब तीनों मामलों में अगली पेशी 17 अक्तूबर नियत की गई है।
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एमपी एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश अशोक कुमार ने सपा के पूर्व विधायक तेज नारायण पांडेय पर आचार संहिता उल्लंघन का आरोप तय किया। अब तीनों पूर्व विधायकों के मामले में अगली पेशी 17 अक्तूबर नियत की गई है।
वर्ष 2017 के विधानसभा चुनाव में आचार संहिता उल्लंघन के एक मामले में सपा के पूर्व विधायक तेज नारायण पांडेय कोर्ट में उपस्थित हुए। कोर्ट ने सुनवाई के बाद उन पर आचार संहिता उल्लंघन का आरोप तय किया।
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यह मुकदमा कोतवाली नगर में दर्ज हुआ था। अकबरपुर के पूर्व विधायक पवन पांडेय वर्ष 1990 के आयुध अधिनियम के एक मामले में कोर्ट में उपस्थित हुए। मामले में गवाह के उपस्थित न होने के कारण कोई सुनवाई नहीं हो सकी। यह मुकदमा वर्ष 1990 में अकबरपुर कोतवाली में पंजीकृत हुआ था।
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सपा के पूर्व विधायक अभय सिंह भी वर्ष 2017 के विधानसभा चुनाव के दौरान दर्ज आचार संहिता उल्लंघन के एक मुकदमे में कोर्ट में उपस्थित हुए। इनके मामले में आरोप पर बहस नहीं हो सकी। अब तीनों मामलों में अगली पेशी 17 अक्तूबर नियत की गई है।