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दुराचारी को दस साल की सजा
फैजाबाद/अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 08 Dec 2015 10:46 PM IST
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अपर जिला जज सप्तम व विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट अजय कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने नाबालिग बालिका के अपहरण व पाक्सो एक्ट में दोषी पाए जाने पर एक व्यक्ति को दस साल की सजा और नौ हजार रुपये का जुर्माना किया है। घटना जिले के खंडासा क्षेत्र के एक गांव की है।
एडीजीसी लव सिंह के मुताबिक गांव की रहने वाली एक बालिका को गांव का ही राम सागर भगाकर अंबाला ले गया। उसके बाद गुजरात के सूरत जिले में गया। इस दौरान उसने बालिका के साथ बलात्कार किया।
छानबीन के बाद पुलिस ने गुजरात से आरोपी को पकड़ा। इसकी रिपोर्ट बालिका के पिता ने नामजद लिखाई थी। मामले की सुनवाई के बाद अदालत ने राम सागर को दोषी पाते हुृए सजा सुनाई।
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एडीजीसी लव सिंह के मुताबिक गांव की रहने वाली एक बालिका को गांव का ही राम सागर भगाकर अंबाला ले गया। उसके बाद गुजरात के सूरत जिले में गया। इस दौरान उसने बालिका के साथ बलात्कार किया।
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छानबीन के बाद पुलिस ने गुजरात से आरोपी को पकड़ा। इसकी रिपोर्ट बालिका के पिता ने नामजद लिखाई थी। मामले की सुनवाई के बाद अदालत ने राम सागर को दोषी पाते हुृए सजा सुनाई।
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