फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Ayodhya News ›   Killer husband got life imprisonment

हत्यारे पति को मिला आजीवन कारावास

Fri, 13 Jan 2017 10:53 PM IST
फैजाबाद
फैजाबाद Updated Fri, 13 Jan 2017 10:53 PM IST
विज्ञापन
Killer husband got life imprisonment
क्राइम - फोटो : फाइल फोटो
दहेज की खातिर पत्नी की  जलाकर हत्या कर देने के मामले में पति को दोषी पाते हुए कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने उस पर 10 हजार रुपये जुर्माना भी किया है। फैसला अपर जिलाजज हरेंद्र बहादुर सिंह की कोर्ट से शुक्रवार को हुआ।       
विज्ञापन


सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता कालिका प्रसाद सिंह व वादी के वकील दीनबंधु चौबे ने बताया कि घटना 30 मार्च 2012 की है।  इनायतनगर थाने गांव हल्ले द्वारिकापुर के रहनेवाले शिव कुमार उपाध्याय ने अपनी पुत्री सरस्वती की शादी नवंबर 2009 में पूराकलंदर थाने के गांव उसरू अमौना निवासी अजय उपाध्याय के साथ की थी।
विज्ञापन


शादी के बाद से ही ससुराल वाले विवाहिता से दहेज में स्कॉर्पियो की मांग करने लगे। इसकी शिकायत विवाहिता ने अपने पिता से की लेकिन माली हालत ठीक न होने के कारण दहेज की मांग पूरी नहीं कर सके। मांग पूरी न होने पर 30 मार्च 2012 को सरस्वती की जलाकर हत्या कर दी गई। इसकी रिपोर्ट मृतका के पिता ने दर्ज कराई थी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed