फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Ayodhya News ›   gangrape accused was given a clean chit by the SHO

गैगरेप के आरोपी को एसओ ने दी क्लीनचिट

Thu, 10 Dec 2015 11:07 PM IST
फैजाबाद/अमर उजाला ब्यूरो
फैजाबाद/अमर उजाला ब्यूरो Updated Thu, 10 Dec 2015 11:07 PM IST
विज्ञापन
नाबालिग किशोरी से गैंगरेप हुआ। चार लोगों के खिलाफ रिपोर्ट लिखाई गई। दो पर गैंगरेप के बाद गर्भपात करवाने का आरोप था। विवेचना थानाध्यक्ष तारुन कृष्ण कुमार गुप्त ने की।
विज्ञापन


केस डायरी के 10 पर्चों तक दोनों पर आरोप बनता भी दिखाया लेकिन केवल एक आरोपी के खिलाफ आरोपपत्र भेज मामले की इतिश्री कर दी। दूसरे को क्लीन चिट देते हुए आरोपपत्र कोर्ट भेज दिया।
विज्ञापन


मामला विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट अजय कुमार श्रीवास्तव की कोर्ट में विचाराधीन है। बृहस्पतिवार को इसमें आरोपी पर आरोप तय होना था।

आरोपपत्र में विवेचक की करतूत देख इसे गंभीरता से लेते हुए उसे स्पष्टीकरण के लिए कोर्ट ने तलब किया है। कोर्ट में उपस्थित न होने पर मामला हाईकोर्ट को भी संदर्भित किया जा सकता है।
विज्ञापन
विज्ञापन


अगली पेशी 22 दिसंबर नियत की गई है। मामला तारुन थाने के एक गांव का है। यहां की रहने वाली किशोरी गांव में अपने दूसरे घर जानवरों को चारा देने जा रही थी।

रास्ते में पहले से घात लगाए बैठे गांव के ही रामभवन उर्फ मुखिया उसे पकड़ पास के बाग में ले गए और उसके साथ रेप किए। धमकी दी कि कहीं शिकायत करोगी तो पूरे परिवार को खत्म कर देंगे।

इस घटना के 45 दिन बाद मुखिया के सगे भाई लालजी ने भी किशोरी के साथ दुष्कर्म किया। पांच माह तक दोनों बारी-बारी दुष्कर्म करते रहे। वह गर्भवती हो गई तो उसका गर्भपात करवाने के लिए दवा खिलाई।


इस पर पोल खुला तब पीड़िता के भाई ने दोनों भाइयों के खिलाफ गैंगरेप व दो अन्य के खिलाफ धमकी देने की रिपोर्ट दर्ज कराई।

इसके बाद विवेचक ने विवेचना में केवल लालजी के खिलाफ आरोपपत्र भेज अन्य को क्लीन चिट दे दी। मामला कोर्ट पहुंचा तो जज ने इसे गंभीरता से लेते हुए मामले में स्पष्टीकरण के लिए विवेचक को तलब किया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed