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बजरंग दल के नगर संयोजक की जमानत अर्जी खारिज
अमर उजाला ब्यूरो/फैजाबाद
Updated Thu, 26 May 2016 11:54 PM IST
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योग सीखते पीएसी के जवान।
- फोटो : अमर उजाला
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समुदायों के मध्य तनाव फैलाने के आरोप में गिरफ्तार बजरंग दल के नगर संयोजक महेश मिश्रा की जमानत अर्जी खारिज कर 8 जून तक न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया है। यह आदेश गुरुवार को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रवीन्द्र गुप्ता की कोर्ट से हुआ है।
इलेक्ट्रॉनिक मीटिया की खबरों के आधार पर चौकी प्रभारी नया घाट श्रीनिवास पांडेय ने मंगलवार को यह कहते हुए अज्ञात लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि बजरंग दल के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं की ओर से कारसेवकपुरम्, अयोध्या में कार्यक्रम आयोजित किया गया।
जिसमें एक संप्रदाय विशेष के युवकों को आतंकवादी के रूप में दर्शाया गया। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के इस आयोजन के प्रसारण से विभिन्न समुदाय में एक दूसरे के प्रति आक्रोश व वैमनस्यता बढ़ी है। आपसी सद्भाव में कमी व समाज में प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है, जिससे सामाजिक सौहार्द्र बिगड़ने से इंकार नहीं किया जा सकता।
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मामले में पुलिस ने बुधवार को बजरंग दल के नगर संयोजक महेश मिश्र को गिरफ्तार किया था। गुरुवार को महेश को कोर्ट में पेश किया गया। वहां उसके वकीलों की ओर से जमानत की अर्जी देकर रिहा करने की याचना की गई। सुनवाई के बाद कोर्ट ने जमानत अर्जी खारिज कर दी।
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इलेक्ट्रॉनिक मीटिया की खबरों के आधार पर चौकी प्रभारी नया घाट श्रीनिवास पांडेय ने मंगलवार को यह कहते हुए अज्ञात लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि बजरंग दल के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं की ओर से कारसेवकपुरम्, अयोध्या में कार्यक्रम आयोजित किया गया।
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जिसमें एक संप्रदाय विशेष के युवकों को आतंकवादी के रूप में दर्शाया गया। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के इस आयोजन के प्रसारण से विभिन्न समुदाय में एक दूसरे के प्रति आक्रोश व वैमनस्यता बढ़ी है। आपसी सद्भाव में कमी व समाज में प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है, जिससे सामाजिक सौहार्द्र बिगड़ने से इंकार नहीं किया जा सकता।
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मामले में पुलिस ने बुधवार को बजरंग दल के नगर संयोजक महेश मिश्र को गिरफ्तार किया था। गुरुवार को महेश को कोर्ट में पेश किया गया। वहां उसके वकीलों की ओर से जमानत की अर्जी देकर रिहा करने की याचना की गई। सुनवाई के बाद कोर्ट ने जमानत अर्जी खारिज कर दी।