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दुष्कर्म व अपहरण में युवकों को सजा
Updated Thu, 19 Jul 2018 01:06 AM IST
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दुष्कर्म व अपहरण में दो युवकों को सजा
फैजाबाद। किशोरी को अगवा कर उसके साथ दुष्कर्म करने के मामलों में कोर्ट ने दोषी पाते हुए मनोज कुमार को सात साल के कारावास व पप्पू उर्फ मंशाराम को अपहरण में चार साल के कारावास की सजा सुनाई है। दोनों पर कुल 25 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है। फैसला अपर जिलाजज फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम के जज भागीरथ वर्मा के यहां से हुआ।
एडीजीसी पीएम कुद्दूसी ने बताया कि घटना 15 दिसंबर 2012 की है। कुमारगंज थाने के एक गांव की किशोरी अपनी मौसी व ममेरी बहन के साथ खेत गई थी। वहां से उसे मनोज कुमार निवासी ओरवा मठिया थाना खंडासा व पप्पू उर्फ मंशाराम निवासी जोगवापुर थाना रौनाही बहला फुसला कर भगा ले गए। उसे जोगवापुर ले जाकर मनोज ने दुष्कर्म किया। इसकी रिपोर्ट पीड़िता के मामा ने दोनों के खिलाफ दर्ज कराई थी। सुनवाई के बाद कोर्ट ने दोनों को सजा दी।
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फैजाबाद। किशोरी को अगवा कर उसके साथ दुष्कर्म करने के मामलों में कोर्ट ने दोषी पाते हुए मनोज कुमार को सात साल के कारावास व पप्पू उर्फ मंशाराम को अपहरण में चार साल के कारावास की सजा सुनाई है। दोनों पर कुल 25 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है। फैसला अपर जिलाजज फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम के जज भागीरथ वर्मा के यहां से हुआ।
एडीजीसी पीएम कुद्दूसी ने बताया कि घटना 15 दिसंबर 2012 की है। कुमारगंज थाने के एक गांव की किशोरी अपनी मौसी व ममेरी बहन के साथ खेत गई थी। वहां से उसे मनोज कुमार निवासी ओरवा मठिया थाना खंडासा व पप्पू उर्फ मंशाराम निवासी जोगवापुर थाना रौनाही बहला फुसला कर भगा ले गए। उसे जोगवापुर ले जाकर मनोज ने दुष्कर्म किया। इसकी रिपोर्ट पीड़िता के मामा ने दोनों के खिलाफ दर्ज कराई थी। सुनवाई के बाद कोर्ट ने दोनों को सजा दी।
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