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ब्लास्ट केस में बचावपक्ष की अर्जी स्वीकृत

Tue, 05 Jun 2018 11:16 PM IST
Updated Tue, 05 Jun 2018 11:16 PM IST
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ब्लास्ट केस में बचावपक्ष की अर्जी स्वीकृत
कचहरी ब्लास्ट केस में बचावपक्ष की अर्जी स्वीकृत
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फैजाबाद। कचहरी सीरियल ब्लास्ट केस में मंगलवार को कोर्ट ने बचाव पक्ष की अर्जी मंजूर करते हुए कश्मीर के चाय बेचने वाले व देवबंद सहारनपुर के एक मदरसे के प्रधानाचार्य व संबंधित वर्ष की छात्र उपस्थिति पंजिका तलब करते हुए दोनों को समन जारी करने का आदेश दिया है। यह आदेश अपर जिलाजज अमरजीत त्रिपाठी ने मंडल कारागार में लगी अदालत में दिया। आरोपी तारिक काशमी लखनऊ में परीक्षा दे रहा है, इसलिए उसकी ओर से दी गई अर्जी पर आदेश के लिए 12 जून की तिथि नियत की गई है।

बार की ओर से गठित पैनल के अधिवक्ता केके पांडेय ने बताया कि तीनों अर्जियों पर पिछली पेशी को ही सुनवाई हुई थी। आरोपी सज्जादुर्ररहमान ने अर्जी देकर कहा था कि उसे कश्मीर की एक चाय की दुकान से गिरफ्तार किया गया था। अर्जी के माध्यम से उसने टी स्टाल के मालिक को गवाही के लिए तलब करने की याचना की थी। जबकि दूसरे आरोपी मोहम्मद अख्तर उर्फ तारिक ने सहारनपुर जिले के एक मदरसे में घटना के समय पढ़ने की अर्जी देते हुए मदरसे से उस साल की छात्र उपस्थिति पंजिका व उसे साबित करने के लिए मदरसे के प्रधानाचार्य को तलब करने की गुजारिश की थी। कोर्ट ने दोनों की अर्जियां मंजूर कर ली है और गवाही के लिए उपस्थित होने के लिए समन भेजने का आदेश दिया है। सुनवाई के बाद दोनों आरोपियों को सुरक्षा के बीच जेल भेज दिया गया।
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