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डीएनए टेस्ट से होगा नवजात शिशु के पितृत्व का फैसला

Thu, 14 Sep 2017 01:19 AM IST
Updated Thu, 14 Sep 2017 01:19 AM IST
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डीएनए टेस्ट से होगा नवजात शिशु के पितृत्व का फैसला
सीजेएम ने पिता के खून का नमूना लेने का दिया आदेश
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फैजाबाद। नर्सिंगहोम से बच्चा बदलने के मामले में नवजात शिशु के पितृत्व का फैसला अब डीएनए टेस्ट के जरिए होगा। विवेचक की अर्जी पर सीजेएम राजेश पाराशर की कोर्ट ने मामले में शिशु के पिता के खून का नमूना लेने का आदेश सीएमओ को दिया है।

बीते सप्ताह शहर के एक नर्सिंगहोम पर लड़के को बदलकर लड़की देने के आरोप में शिशु के पिता ने कोतवाली नगर में नर्सिंगहोम संचालक के खिलाफ धोखाधड़ी समेत अन्य धाराओं में रिपोर्ट लिखाई थी। मामले में विवेचक ने कोर्ट में अर्जी देकर डीएनए परीक्षण के लिए मां और शिशु के खून का नमूना पूर्व में लेकर विधि विज्ञान प्रयोगशाला लखनऊ परीक्षण के लिए भेजा था।
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एफएसएल से शिशु के पिता के भी खून के नमूने की मांग की गई है। बुधवार को मामले के विवेचक संजीव प्रताप सिंह ने सीजेएम की कोर्ट में पिता शिवबालक यादव निवासी कुट्टिया ढेमा वैश शाहगंज के खून का नमूना लेने की अनुमति कोर्ट से देने की याचना की थी। सुनवाई के बाद कोर्ट ने विवेचक की अर्जी मंजूर करते हुए पिता के खून का नमूना लेने का आदेश सीएमओ को दिया है।
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