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गुलाबबाड़ी और जीआईसी के मैदान पर 22 से 24 तक लगेगा पटाखा बाजार

Tue, 18 Oct 2022 12:37 AM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Tue, 18 Oct 2022 12:37 AM IST
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Cracker market staged in two grounds from 22 oct.
अयोध्या-गुलाबबाड़ी के इसी मैदान पर लगेगा पटाखा बाजार।-संवाद - फोटो : FAIZABAD
अयोध्या। दीपावली पर्व पर इस बार रात 10 बजे तक ही लोग पटाखे जला सकेंगे। साथ ही प्रतिबंधित तेज आवाज वाले बम, चीन निर्मित पटाखों का प्रयोग वर्जित रहेगा, लोग सिर्फ ग्रीन पटाखों का ही प्रयोग कर सकेंगे। इसके लिए अग्निशमन विभाग ने एडवाइजरी जारी की है।
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आतिशबाजी की दुकान लगाने वालों को लाइसेंस देने की प्रक्रिया शुरू है। शहर में गुलाबबाड़ी व जीआईसी के मैदान पर अस्थायी पटाखों की दुकानें 22 से 24 अक्तूबर तक लगेंगी। इसके अतिरिक्त अन्य किसी जगह पर पटाखे बेचने पर पूरी तरह से रोक लगी है।
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एसपी सिटी मधुबन सिंह ने बताया कि जिले में वर्ष 1992 से स्थाई लाइसेंस देने की प्रक्रिया पर रोक लगी हुई है। ऐसे में कोई बिना अनुमति घरों या अन्य जगह पटाखों का भंडारण करेगा या बेचता पाया जाएगा तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी के आदेशानुसार रात 10 बजे तक ही आतिशबाजी की जा सकती है।
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दीपावली पर 22 से 24 नवंबर तक आतिशबाजी की दुकानों को अस्थाई लाइसेंस दिया जाएगा। शहर में गुलाबबाड़ी व राजकीय इंटर कालेज के मैदान पर दुकानें लगेंगी। सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय में अस्थाई लाइसेंस प्राप्त करने के लिए अब तक करीब 45 आवेदन आ चुके हैं। मानकों को पूरा करने वाले दुकानदार को ही दुकानें लगाने की अनुमति दी जाएगी।

मुख्य अग्निशमन अधिकारी राजकिशोर राय ने बताया कि शासन के निर्देशानुसार आतिशबाजी की बिक्री के लिए लगाई जाने वाली अस्थाई दुकानें अज्वलनशील पदार्थ जैसे टीन आदि से बनाई जाएंगी। टेंट आदि का प्रयोग नहीं किया जाएगा। दुकानें आवासीय क्षेत्रों में नहीं होंगी। दुकानों के 100 मीटर की दूरी तक आतिशबाजी का प्रयोग वर्जित रहेगा। प्रत्येक दुकानदार को अग्निशमन यंत्र के अलावा 200 लीटर पानी भरा ड्रम, बालू भरी चार बाल्टी रखना अनिवार्य होगा।
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