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Ayodhya News: जानलेवा हमले में तीन को आठ-आठ साल की सजा

Tue, 29 Nov 2022 11:42 PM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Tue, 29 Nov 2022 11:42 PM IST
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court news
अयोध्या। जानलेवा हमला के एक मामले में कोर्ट ने तीन लोगों को दोषी पाते हुए आठ-आठ साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। प्रत्येक पर 57 हजार 500 रुपये का जुर्माना भी हुआ है। फैसला फास्ट ट्रैक कोर्ट नरेंद्र नाथ त्रिपाठी की अदालत से मंगलवार को हुआ। कोर्ट ने इसी मामले में दर्ज हुए क्रॉस केस के सभी चार आरोपियों को उनके ऊपर लगाए गए आरोप से दोषमुक्त कर दिया।
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वादिनी कमर जहां के अधिवक्ता मार्तंड प्रताप सिंह ने बताया कि घटना 8 जनवरी 2013 की है। मुमताज उर्फ चुन्नू, अल्ताफ उर्फ ननकऊ तथा अंसार निवासी टंडवा थाना खंडासा, इसरार के घर का ताला तोड़कर उसके घर में घुस गए और उसको लाठी-डंडा और कुल्हाड़ी से मारकर मरणासन्न कर दिया। इसकी रिपोर्ट इसरार की बहन कमर जहां ने दर्ज कराई थी।
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सुनवाई के बाद कोर्ट ने तीनों को दोषी पाते हुए सजा दी।
इस मामले में क्रास केस भी दर्ज हुआ था। इसमें इसरार उर्फ पप्पू , कमर जहां उर्फ बेबी, अबरार अली, मुमताज अली के खिलाफ आरोप था कि 8 जनवरी 2013 को इसरार ने एक पुराने मुकदमे में सुलह समझौते के लिए बुलाया और अपने घर पर सभी लोगों को मारापीटा। इस मामले में इन सभी लोगों को कोर्ट ने दोषमुक्त कर दिया ।
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दलित किशोरी से दुष्कर्म में युवक को उम्रकैद
अयोध्या। नौकरी का झांसा देकर दलित किशोरी से दुष्कर्म करने के आरोपी युवक को कोर्ट ने दोषी पाते हुए आजीवन कठोर कारावास की सजा सुनाई है । कोर्ट ने उस पर 20 हजार का जुर्माना भी किया है। फैसला विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट शैलेंद्र वर्मा की अदालत से हुआ। वादिनी के अधिवक्ता अजय वर्मा ने बताया कि घटना 17 जुलाई 2017 की है।

बीकापुर के एक गांव की रहने वाली किशोरी को उसके गांव के ही रहने वाले राहुल तिवारी ने अपने प्रेमजाल में फंसाया और बताया कि वह उसकी अच्छी नौकरी लगवा देगा। नौकरी लगवाने के लिए किशोरी को लेकर वह अयोध्या शहर गया। वहां उसके साथ उसने दुष्कर्म किया। आरोपी राहुल के खिलाफ दुष्कर्म ,दलित उत्पीड़न व पॉक्सो एक्ट की धारा में रिपोर्ट लिखाई गई थी। सुनवाई के बाद कोर्ट ने युवक को दलित किशोरी के साथ दुष्कर्म करने का दोषी पाते हुए सजा दी। संवाद
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