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Ayodhya News: धोखाधड़ी के आरोप से मुक्त हुए भाजपा विधायक रामचंद्र
Sun, 18 Jun 2023 12:14 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, अयोध्या
संवाद न्यूज एजेंसी, अयोध्या
Updated Sun, 18 Jun 2023 12:14 AM IST
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अयोध्या। रुदौली से भाजपा विधायक रामचंद्र यादव के खिलाफ 2006 में धोखाधड़ी के एक मामले में वादी ने संधि पत्र दाखिल कर दिया है। इसके आधार पर कोर्ट ने विधायक को धोखाधड़ी के आरोप से मुक्त कर दिया। यह आदेश मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रशांत शुक्ला की अदालत से हुआ।
बलिया जिले के रहने वाले लालमोहन ने रामचंद्र व अन्य लोगों के खिलाफ गुंडा टैक्स वसूली, दलित उत्पीड़न व धोखाधड़ी का केस दर्ज कराया था। मामले की विवेचना के बाद सभी अभियुक्तों लीलावती कुशवाहा, शंभू सिंह, अमान उल हक, लतीफ खां की नामजदगी गलत पाई गई थी और रामचंद्र के खिलाफ आरोप पत्र धोखाधड़ी की धारा में 29 अगस्त 2008 को न्यायालय में प्रेषित किया गया था। इस मामले में वादी लालमोहन ने संधि पत्र दाखिल किया, जिसके आधार पर अदालत ने मुकदमा निस्तारित करते हुए विधायक रामचंद्र यादव को धोखाधड़ी के आरोप से मुक्त कर दिया।
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बलिया जिले के रहने वाले लालमोहन ने रामचंद्र व अन्य लोगों के खिलाफ गुंडा टैक्स वसूली, दलित उत्पीड़न व धोखाधड़ी का केस दर्ज कराया था। मामले की विवेचना के बाद सभी अभियुक्तों लीलावती कुशवाहा, शंभू सिंह, अमान उल हक, लतीफ खां की नामजदगी गलत पाई गई थी और रामचंद्र के खिलाफ आरोप पत्र धोखाधड़ी की धारा में 29 अगस्त 2008 को न्यायालय में प्रेषित किया गया था। इस मामले में वादी लालमोहन ने संधि पत्र दाखिल किया, जिसके आधार पर अदालत ने मुकदमा निस्तारित करते हुए विधायक रामचंद्र यादव को धोखाधड़ी के आरोप से मुक्त कर दिया।
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