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बीकापुर की विधायक का कोर्ट में समर्पण, जमानत पर रिहा
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अयोध्या। बीकापुर विधानसभा की विधायक शोभा सिंह चौहान ने शुक्रवार को जिले के एमपी/ एमएलए विशेष न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दिया। सुनवाई के बाद कोर्ट ने उन्हें 20-20 हजार के दो जमानत और इतनी ही धनराशि का निजी मुचलका दाखिल करने पर रिहा करने का आदेश दिया।
विधायक शोभा सिंह के खिलाफ वर्ष 2017 में विधानसभा चुनाव के दौरान प्रशासन ने चुनाव के सिलसिले में अवैध भुगतान और लोक सेवक के आदेश की अवज्ञा के तहत रौनाही थाने में मुकदमा दर्ज कराया था।
शुक्रवार को इस मुकदमे में विधायक शोभा सिंह ने विशेष न्यायाधीश एमपी/एमएलए कोर्ट अशोक कुमार की अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया। सुनवाई के बाद कोर्ट ने उन्हें जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया।
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विधायक शोभा सिंह के खिलाफ वर्ष 2017 में विधानसभा चुनाव के दौरान प्रशासन ने चुनाव के सिलसिले में अवैध भुगतान और लोक सेवक के आदेश की अवज्ञा के तहत रौनाही थाने में मुकदमा दर्ज कराया था।
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शुक्रवार को इस मुकदमे में विधायक शोभा सिंह ने विशेष न्यायाधीश एमपी/एमएलए कोर्ट अशोक कुमार की अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया। सुनवाई के बाद कोर्ट ने उन्हें जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया।
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