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Ayodhya News: सनबीम स्कूल के प्रबंधक को 24 घंटे में जमानत
Tue, 06 Jun 2023 12:06 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, अयोध्या
संवाद न्यूज एजेंसी, अयोध्या
Updated Tue, 06 Jun 2023 12:06 AM IST
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अयोध्या। सनबीम स्कूल में हुई छात्रा की मौत मामले में गिरफ्तार प्रबंधक बृजेश यादव को 24 घंटे में ही जमानत मिल गई। सिविल जज सीनियर डिविजन द्वितीय पल्लवी सिंह की अदालत ने सोमवार को उन्हें जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। रविवार को जेल भेजे गए प्रबंधक और उनके अधिवक्ता ने अदालत में जमानत प्रार्थना पत्र दिया था। दोनों प्रार्थना पत्र पर सुनवाई के बाद अदालत ने आदेश पारित किया।
छात्रा की संदिग्ध हालात में सनबीम स्कूल की तीसरी मंजिल से गिरकर हुई मौत के मामले में पिता ने विद्यालय प्रबंधक बृजेश यादव, प्रधानाचार्य रश्मि भाटिया व खेल अध्यापक के खिलाफ सामूहिक दुष्कर्म, हत्या, साक्ष्य मिटाने, षडयंत्र रचने व पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज कराया था। एसएसपी की ओर से गठित एसआईटी ने नौ दिन की जांच के बाद घटना का खुलासा करते हुए दुष्कर्म व हत्या के आरोप को खारिज करते हुए इसे आत्महत्या बताया।
टीम ने नामजद आरोपी स्कूल प्रबंधक को धारा 201 और 336 का दोषी पाते हुए रविवार को गिरफ्तार कर लिया था। एक किशोर को दोषी पाते हुए उसके खिलाफ धारा 305 के तहत कार्रवाई करते हुए न्यायालय में पेश किया था। प्रबंधक को रविवार को जेल व किशोर का बाल सुधार गृह भेज दिया गया था। प्रधानाचार्य और खेल शिक्षक के खिलाफ विवेचना जारी है।
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स्कूल प्रबंधक के अधिवक्ता आदित्य की ओर से सोमवार को दाखिल जमानत प्रार्थना पत्र में कहा गया था कि मामले में बृजेश यादव की कोई भूमिका नहीं है। घटना की जानकारी होने पर उन्होंने तुरंत छात्रा को अस्पताल पहुंचाया था। मामले में 305 भारतीय दंड विधान का कोई अपराध नहीं बनता। विवेचक ने 41 ए दंड प्रक्रिया संहिता का अनुपालन नहीं किया। साक्ष्य मिटाने और लापरवाही पूर्ण कार्य करने की धाराएं उन्हें बेइज्जत करने के लिए लगाई गई। सुनवाई के बाद कोर्ट ने आरोपी बृजेश यादव को 20 हजार के जमानतनामे और इतनी ही धनराशि का मुचलका दाखिल करने पर रिहा करने का आदेश दिया। जमानत नामा और मुचलका दाखिल हो गया है, रिहाई जेल भेजी गई है।
सोशल मीडिया पर मृतका की फोटो व नाम पोस्ट करने वालों पर केस दर्ज
दुष्कर्म का केस दर्ज होने के बाद मृतक नाबालिग छात्रा की पहचान उजागर करते हुए सोशल मीडिया पर फोटो व नाम पोस्ट करने के मामले में थाना कैंट में अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। यह केस दरोगा राम खिलाड़ी ने दर्ज कराया है। पुलिस ने यह कार्रवाई बाल कल्याण समिति की शिकायत पर की है। थाना प्रभारी केके मिश्र ने बताया कि उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार किसी भी पीड़ित या आरोपी नाबालिग का नाम सार्वजनिक करना अपराध है। सनबीम प्रकरण में छात्रा भी नाबालिग थी। जांच के दौरान सोशल मीडिया पर पीड़िता की फोटो व नाम की पोस्ट डाली गई थी। इस पर थाने में अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। जांच कर कार्रवाई की जाएगी। संवाद
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छात्रा की संदिग्ध हालात में सनबीम स्कूल की तीसरी मंजिल से गिरकर हुई मौत के मामले में पिता ने विद्यालय प्रबंधक बृजेश यादव, प्रधानाचार्य रश्मि भाटिया व खेल अध्यापक के खिलाफ सामूहिक दुष्कर्म, हत्या, साक्ष्य मिटाने, षडयंत्र रचने व पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज कराया था। एसएसपी की ओर से गठित एसआईटी ने नौ दिन की जांच के बाद घटना का खुलासा करते हुए दुष्कर्म व हत्या के आरोप को खारिज करते हुए इसे आत्महत्या बताया।
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टीम ने नामजद आरोपी स्कूल प्रबंधक को धारा 201 और 336 का दोषी पाते हुए रविवार को गिरफ्तार कर लिया था। एक किशोर को दोषी पाते हुए उसके खिलाफ धारा 305 के तहत कार्रवाई करते हुए न्यायालय में पेश किया था। प्रबंधक को रविवार को जेल व किशोर का बाल सुधार गृह भेज दिया गया था। प्रधानाचार्य और खेल शिक्षक के खिलाफ विवेचना जारी है।
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स्कूल प्रबंधक के अधिवक्ता आदित्य की ओर से सोमवार को दाखिल जमानत प्रार्थना पत्र में कहा गया था कि मामले में बृजेश यादव की कोई भूमिका नहीं है। घटना की जानकारी होने पर उन्होंने तुरंत छात्रा को अस्पताल पहुंचाया था। मामले में 305 भारतीय दंड विधान का कोई अपराध नहीं बनता। विवेचक ने 41 ए दंड प्रक्रिया संहिता का अनुपालन नहीं किया। साक्ष्य मिटाने और लापरवाही पूर्ण कार्य करने की धाराएं उन्हें बेइज्जत करने के लिए लगाई गई। सुनवाई के बाद कोर्ट ने आरोपी बृजेश यादव को 20 हजार के जमानतनामे और इतनी ही धनराशि का मुचलका दाखिल करने पर रिहा करने का आदेश दिया। जमानत नामा और मुचलका दाखिल हो गया है, रिहाई जेल भेजी गई है।
सोशल मीडिया पर मृतका की फोटो व नाम पोस्ट करने वालों पर केस दर्ज
दुष्कर्म का केस दर्ज होने के बाद मृतक नाबालिग छात्रा की पहचान उजागर करते हुए सोशल मीडिया पर फोटो व नाम पोस्ट करने के मामले में थाना कैंट में अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। यह केस दरोगा राम खिलाड़ी ने दर्ज कराया है। पुलिस ने यह कार्रवाई बाल कल्याण समिति की शिकायत पर की है। थाना प्रभारी केके मिश्र ने बताया कि उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार किसी भी पीड़ित या आरोपी नाबालिग का नाम सार्वजनिक करना अपराध है। सनबीम प्रकरण में छात्रा भी नाबालिग थी। जांच के दौरान सोशल मीडिया पर पीड़िता की फोटो व नाम की पोस्ट डाली गई थी। इस पर थाने में अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। जांच कर कार्रवाई की जाएगी। संवाद