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अमृत बॉटलर्स कंपनी पर 28 हजार का जुर्माना

Fri, 27 Sep 2019 10:33 PM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Fri, 27 Sep 2019 10:33 PM IST
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Amrit Bottlers Company fined 28 thousand
अयोध्या। जिले के अमृत बॉटलर्स कंपनी पर 28 हजार रुपये क्षतिपूर्ति देने का आदेश हुआ है। यह आदेश जिला उपभोक्ता प्रतितोष फोरम के अध्यक्ष तूफानी प्रसाद व सदस्य मायादेवी शाक्य ने किया है।
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अधिवक्ता अभिशेष पांडेय ने बताया राजेंद्र प्रसाद उर्फ हीरालाल निवासी सारी पूरे पांडे थाना इनायतनगर चमनगंज बाजार में मिठाई व जलपान की दुकान करते हैं। उन्होंने 23 अप्रैल 2014 को अमृत बॉटलर्स प्रा. लिमिटेड से उत्पादित कोल्डड्रिंक 6 कैरेट इनायतनगर बाजार की शुभम एंड शुभम एजेंसी से खरीदा था।
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इस 6 कैरेट में से राजेंद्र प्रसाद अपने परिवार के उपयोग के लिए 1 कैरेट ले गए। सत्यनारायण व्रत कथा के दौरान आए हुए अतिथियों को जब यह कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए दिया गया तो जिन-जिन व्यक्तियों ने इसे पिया वह उल्टी करने लगे और बीमार पड़ गए। जब एक बोतल कोल्डड्रिंक निकालकर इसे ध्यान से देखा गया तो उसमें थर्माकोल का टुकड़ा तथा फंगस मौजूद पाए गए।
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कंपनी की इस लापरवाही पर राजेंद्र ने जिला उपभोक्ता फोरम में परिवाद किया। सुनवाई के बाद फोरम ने कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर को शीतल पेय की कीमत 360 रुपए तथा 25 हजार बतौर क्षतिपूर्ति आदेश की तिथि से 1 माह के अंदर 9 प्रतिशत साधारण वार्षिक ब्याज की दर से परिवाद दायर करने की तिथि से देने का आदेश दिया। फोरम ने कंपनी पर मुकदमे में हुए खर्च के रूप में 3 हजार रुपये भी राजेंद्र को देने का आदेश दिया है।
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