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शिक्षामित्र से समायोजित शिक्षकों का रद्द होगा तबादला
अमर उजाला ब्यूरो/फैजाबाद
Updated Fri, 19 Aug 2016 11:55 PM IST
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शिक्षामित्र से समायोजित शिक्षक तबादले का स्वाद अब ज्यादा दिन तक नहीं चख पाएंगे। जुगाड़, रसूख और सिफरिश की बदौलत सीधे बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव स्तर से कराए गए स्थानांतरण आदेश में सुप्रीम कोर्ट की यथास्थिति संबंधी आदेश का पेंच फंस गया है।
बोर्ड के सचिव ने नया आदेश जारी करते हुए कहा है कि शिक्षामित्रों से समायोजित हुए अध्यापकों का उनके तैनाती के विद्यालय से अन्यत्र स्थानांतरण उचित नहीं है। बीएसए से समायोजित शिक्षकों को मूल स्थान पर तैनाती का निर्देश दिया है।
गौरतलब है कि शिक्षामित्र से शिक्षक पद पर समायोजित अध्यापकों का मामला अभी न्यायालय में विचाराधीन है, लेकिन इसी बीच जुगाड़ वाले लोगों ने लखनऊ और इलाहाबाद की दौड़ लगाकर मनचाहे स्कूलों में तैनाती करा ली।
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बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव संजय सिन्हा की ओर से 17 अगस्त को बीएसए को जारी आदेश में कहा गया है कि शिक्षा मित्रों को सहायक अध्यापक पद पर समायोजित किए जाने संबंधी प्रकरण सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है।
ऐसे में शिक्षामित्र पद से सहायक अध्यापक पद पर समायोजित अध्यापकों में किसी प्रकार का परिवर्तन किया जाना कोर्ट के आदेशों की अवमानना होगी। 30 अप्रैल को सचिव परिषद की ओर से कई शिक्षकों के स्थानांतरण का आदेश बीएसए को जारी किया गया, लेकिन इसमें सभी अध्यापकों को स्थानांतरित नहीं किया गया।
बीएसए पन्नाराम का कहना है कि उनकी जानकारी में अभी तक 13 शिक्षकों के तबादले का ऐसा प्रकरण है। गुरुवार को अवकाश था, इसलिए अभी डाक नहीं देख पाए हैं। यदि सचिव का ऐसा कोई आदेश आया होगा तो उसका अनुपालन शीघ्र कराया जाएगा।
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बोर्ड के सचिव ने नया आदेश जारी करते हुए कहा है कि शिक्षामित्रों से समायोजित हुए अध्यापकों का उनके तैनाती के विद्यालय से अन्यत्र स्थानांतरण उचित नहीं है। बीएसए से समायोजित शिक्षकों को मूल स्थान पर तैनाती का निर्देश दिया है।
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गौरतलब है कि शिक्षामित्र से शिक्षक पद पर समायोजित अध्यापकों का मामला अभी न्यायालय में विचाराधीन है, लेकिन इसी बीच जुगाड़ वाले लोगों ने लखनऊ और इलाहाबाद की दौड़ लगाकर मनचाहे स्कूलों में तैनाती करा ली।
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बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव संजय सिन्हा की ओर से 17 अगस्त को बीएसए को जारी आदेश में कहा गया है कि शिक्षा मित्रों को सहायक अध्यापक पद पर समायोजित किए जाने संबंधी प्रकरण सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है।
ऐसे में शिक्षामित्र पद से सहायक अध्यापक पद पर समायोजित अध्यापकों में किसी प्रकार का परिवर्तन किया जाना कोर्ट के आदेशों की अवमानना होगी। 30 अप्रैल को सचिव परिषद की ओर से कई शिक्षकों के स्थानांतरण का आदेश बीएसए को जारी किया गया, लेकिन इसमें सभी अध्यापकों को स्थानांतरित नहीं किया गया।
बीएसए पन्नाराम का कहना है कि उनकी जानकारी में अभी तक 13 शिक्षकों के तबादले का ऐसा प्रकरण है। गुरुवार को अवकाश था, इसलिए अभी डाक नहीं देख पाए हैं। यदि सचिव का ऐसा कोई आदेश आया होगा तो उसका अनुपालन शीघ्र कराया जाएगा।