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सीरियल ब्लास्ट केस में बचाव पक्ष की अर्जी खारिज

Sun, 03 Nov 2013 05:40 AM IST
Faizabad
Faizabad Updated Sun, 03 Nov 2013 05:40 AM IST
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फैजाबाद। कचहरी सीरियल ब्लास्ट प्रकरण में शनिवार को बचाव पक्ष की ओर से दी गई अर्जी अदालत ने खारिज कर दी। अब मामले में गवाह तलब करने की अर्जी पर सुनवाई के लिए अगली तिथि 16 नवंबर नियत की गई है।
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बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सूर्यभान वर्मा ने बताया कि शनिवार को कचहरी सीरियल ब्लास्ट केस में पेशी थी। इसके लिए तीनों आरोपियों सज्जादुर्ररहमान, तारिक काशमी व मोहम्मद अख्तर उर्फ तारिक को लखनऊ जेल से कड़ी सुरक्षा में लाकर अदालत के समक्ष पेश किया गया। मामले में बचाव पक्ष की ओर से दो अर्जियां दी गई थीं। एक में कहा गया था कि मुकदमे की सुनवाई के दौरान आरोपियों के पैरोकार को अदालत में मौजूद रहने की अनुमति दी जाए। दूसरी अर्जी में बार के अध्यक्ष व मंत्री के अदालती कार्यवाही के दौरान उपस्थित रहने पर सवाल उठाया गया था कि यह दोनों किस हैसियत से अदालत में उपस्थित रहते हैं। इस पर अभियोजन पक्ष ने आपत्ति की कि वादी मुकदमा मंसूर इलाही से दिए गए वकालतनामे में बार अध्यक्ष व मंत्री को रहने की अनुमति दी गई है। इस पर अदालत ने दोनों अर्जी खारिज कर दीं।
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