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पत्नीहंता को आजीवन कारावास, सास बरी

Tue, 13 Mar 2018 01:04 AM IST
Updated Tue, 13 Mar 2018 01:04 AM IST
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पत्नीहंता को आजीवन कारावास,  सास बरी
पत्नी के हत्यारे को आजीवन कारावास
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फैजाबाद। पत्नी की जलाकर हत्या कर देने के मामले में कोर्ट ने पति को आजीवन कठोर कारावास की सुनाई है। कोर्ट ने उस पर पांच हजार रुपये जुर्माना भी हुआ है। फैसला अपर जिला जज मोहम्मद अली की कोर्ट से सोमवार को हुआ। एडीजीसी शैलेंद्र मिश्र ने बताया कि घटना 9 नवंबर 2012 की है। रमेसचंद्र निवासी ओमपुरवा हरविंदरनगर थाना चकेरी जिला कानपुर ने अपनी पुत्री पूनम की शादी शहर के कैंट थाने के सदर बाजार निवासी सुधीर के साथ 20 फरवरी 1999 को की थी। शादी के बाद से ससुराल वाले उसे प्रताड़ित करते थे। घटना वाले दिन रमेश को उसके साढ़ू अजय निवासी लाल कुर्ती ने सूचना दी कि उसकी पुत्री को जला दिया गया है। वह यहां पहुंचा तो लड़की को जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया था। फिर उसको वह इलाज के लिए कानपुर ले गया जहां उसकी मौत हो गई। इसकी रिपोर्ट रमेश ने पति सुधीर सास उर्मिला, देवर सोनू के खिलाफ गैर इरादतन हत्या की धारा में लिखाई थी। विवेचना के बाद पुलिस ने सास और पति के खिलाफ आरोप पत्र भेजा। सुनवाई के बाद कोर्ट ने पति को दोषी पाते हुए सजा दी जबकि सास को संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त कर दिया।
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