फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Ayodhya News ›   गंभीर चोट पहुंचाने में चार को तीन साल की सजा

गंभीर चोट पहुंचाने में चार को तीन साल की सजा

Fri, 28 Jul 2017 11:34 PM IST
Updated Fri, 28 Jul 2017 11:34 PM IST
विज्ञापन
गंभीर चोट पहुंचाने में चार को तीन साल की सजा
मामला महाराजगंज थाने के देवगढ़ गांव का
विज्ञापन

फैजाबाद। गंभीर चोट पहुंचाने के मामले में कोर्ट ने चार लोगों को दोषी पाते हुए तीन-तीन साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। सभी पर पांच हजार जुर्माना भी हुआ। फैसला अपर जिलाजज तनवीर अहमद की अदालत से हुआ। मामला महाराजगंज थाने के देवगढ़ गांव का है।

एडीजीसी अजय प्रकाश सिंह ने बताया कि घटना 25 जुलाई 2009 की है। इसी गांव में राजस्वकर्मियों ने चकरोड की पैमाइश की थी, चकरोड के लिए निकली जमीन को अभियुक्त सहदेव ने अपने खेत में मिला लिया था।
विज्ञापन


वादी महाबल वर्मा ने इसका विरोध किया तो गांव के सत्यदेव, शेषराम, उदयभान, सूर्यनारायन, सूर्यभान ने लाठी-डंडा व फरसा से वादी के लड़के संजय कुमार वर्मा पर हमला कर दिया जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया।
विज्ञापन
विज्ञापन


सभी के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। इस दौरान मुकदमा आरोपी सूर्यनारायन की मौत हो गई, इसलिए उसके खिलाफ मुकदमा अवेट कर दिया गया। सुनवाई के बाद कोर्ट ने मामले को गंभीर चोट पहुंचाने की धारा में तब्दील करते हुए सबको इसका दोषी पाया और सजा दी।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed