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गंभीर चोट पहुंचाने में चार को तीन साल की सजा
Updated Fri, 28 Jul 2017 11:34 PM IST
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मामला महाराजगंज थाने के देवगढ़ गांव का
फैजाबाद। गंभीर चोट पहुंचाने के मामले में कोर्ट ने चार लोगों को दोषी पाते हुए तीन-तीन साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। सभी पर पांच हजार जुर्माना भी हुआ। फैसला अपर जिलाजज तनवीर अहमद की अदालत से हुआ। मामला महाराजगंज थाने के देवगढ़ गांव का है।
एडीजीसी अजय प्रकाश सिंह ने बताया कि घटना 25 जुलाई 2009 की है। इसी गांव में राजस्वकर्मियों ने चकरोड की पैमाइश की थी, चकरोड के लिए निकली जमीन को अभियुक्त सहदेव ने अपने खेत में मिला लिया था।
वादी महाबल वर्मा ने इसका विरोध किया तो गांव के सत्यदेव, शेषराम, उदयभान, सूर्यनारायन, सूर्यभान ने लाठी-डंडा व फरसा से वादी के लड़के संजय कुमार वर्मा पर हमला कर दिया जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया।
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सभी के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। इस दौरान मुकदमा आरोपी सूर्यनारायन की मौत हो गई, इसलिए उसके खिलाफ मुकदमा अवेट कर दिया गया। सुनवाई के बाद कोर्ट ने मामले को गंभीर चोट पहुंचाने की धारा में तब्दील करते हुए सबको इसका दोषी पाया और सजा दी।
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फैजाबाद। गंभीर चोट पहुंचाने के मामले में कोर्ट ने चार लोगों को दोषी पाते हुए तीन-तीन साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। सभी पर पांच हजार जुर्माना भी हुआ। फैसला अपर जिलाजज तनवीर अहमद की अदालत से हुआ। मामला महाराजगंज थाने के देवगढ़ गांव का है।
एडीजीसी अजय प्रकाश सिंह ने बताया कि घटना 25 जुलाई 2009 की है। इसी गांव में राजस्वकर्मियों ने चकरोड की पैमाइश की थी, चकरोड के लिए निकली जमीन को अभियुक्त सहदेव ने अपने खेत में मिला लिया था।
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वादी महाबल वर्मा ने इसका विरोध किया तो गांव के सत्यदेव, शेषराम, उदयभान, सूर्यनारायन, सूर्यभान ने लाठी-डंडा व फरसा से वादी के लड़के संजय कुमार वर्मा पर हमला कर दिया जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया।
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सभी के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। इस दौरान मुकदमा आरोपी सूर्यनारायन की मौत हो गई, इसलिए उसके खिलाफ मुकदमा अवेट कर दिया गया। सुनवाई के बाद कोर्ट ने मामले को गंभीर चोट पहुंचाने की धारा में तब्दील करते हुए सबको इसका दोषी पाया और सजा दी।