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कोर्ट का आदेश न मानने पर एसएसपी को नोटिस

Thu, 27 Jul 2017 12:03 AM IST
Updated Thu, 27 Jul 2017 12:03 AM IST
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कोर्ट का आदेश न मानने पर एसएसपी को नोटिस
बीकापुर कोतवाल के वेतन से अर्थदंड की कटौती नहीं करने पर कोर्ट गंभीर
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फैजाबाद। कोर्ट के आदेश की अवमानना पर बीकापुर कोतवाल को सुनाई गई सजा का अनुपालन नहीं करने पर एसएसपी को नोटिस जारी किया गया है। इसकी प्रति डीजीपी व आईजी जोन को भी भेजी गई है। ये आदेश एसीजेएम रवीश कुमार अत्री की कोर्ट से बुधवार को हुआ है।

कोर्ट ने घरेलू हिंसा के वाद आराधना बनाम शिवप्रसाद में वसूली वारंट का तामीला नहीं कराने, सरकार बनाम विनय तिवारी केस में गैर जमानती वारंट जारी होने पर भी अभियुक्तों को गिरफ्तार नहीं करने समेत एक अन्य मामले में लापरवाही बरतने पर बीकापुर कोतवाल राजीव प्रताप सिंह के खिलाफ प्रकीर्णवाद दर्ज कर उपस्थित होने का आदेश जारी किया था।
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इसके बावजूद कोतवाल कोर्ट में उपस्थित नहीं हुए। इस पर 15 जुलाई को एसएसपी के जरिए न्यायालय में अपना पक्ष रखने हेतु कोतवाल को उपस्थित होने के लिए अंतिम अवसर दिया गया। फिर भी वे उपस्थित नहीं हुए। जिसे गंभीरता से लेते हुए कोर्ट ने कोतवाल को दोषी पाते हुए एक हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई थी।
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अर्थदंड वसूलने के आदेश की प्रति कोर्ट ने एसएसपी को भेजी थी। कोतवाल के वेतन से एक हजार रुपये अर्थदंड की कटौती करके एक सप्ताह में कोर्ट को अवगत कराने को कहा गया था। इस समयावधि में कोतवाल के वेतन से अर्थदंड की रकम काटकर जमा नहीं कराई गई।


जिसके चलते अब कोर्ट ने एसएसपी को नोटिस भेजकर तीन दिन के अंदर आदेश का अनुपालन कराने का आदेश दिया है। कोर्ट ने माना है कि एसएसपी का ये कृत्य अवमानना की श्रेणी में आता है।
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