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2.44 लाख की अनियमितता में सिड़सिड़ ग्राम प्रधान का अधिकार सीज
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अमानीगंज। विकासखंड मिल्कीपुर अंतर्गत के ग्रामसभा सिड़सिड़ के प्रधान तहसीन बानो के अधिकार सीज कर दिए गए हैं। जिलाधिकारी अनुज कुमार झा ने प्रथम दृष्टया जांच में 2 लाख 44 हजार 126 की वित्तीय अनियमितता पाए जाने पर प्रधान को उसके दायित्वों व अधिकारों से विरत करते हुए कार्यों के संचालन के लिए तीन ग्राम सभा सदस्यों की कमेटी बनाई है।
जिलाधिकारी की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि ग्राम प्रधान की अनियमितता को लेकर हुई शिकायत की जांच के लिए 11 दिसंबर 17 को जांच कमेटी बनाई गई थी। जांच में 2 लाख 44 हजार 126 की वित्तीय अनियमितता पाई गई थी।
इसे लेकर प्रधान से स्पष्टीकरण मांगा गया था, प्रधान ने स्पष्टीकरण तो दिया लेकिन बार-बार आदेश के बावजूद साक्ष्य नहीं दे पाईं। इसलिए प्रथम दृष्टया जांच में 2 लाख 44 हजार 126 की वित्तीय अनियमितता का दोषी पाए जाने पर प्रधान को उसके दायित्वों व अधिकारों से विरत करते तीन सदस्यीय कमेटी बनाई गई है।
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जिलाधिकरी ने पंचायत राज अधिनियम के तहत धारा 15 की छह ए के तहत सिड़सिड़ के विकास कार्यों का संचालन के लिए तीन सदस्यीय कमेटी गठित करते निशादेबी व श्रीराम केवल व छोटू लाल को सदस्य नामित किया है। साथ ही प्रकरण की अंतिम जांच के लिए जिला पंचायतराज अधिकारी, अपर मुख्य धिकारी तथा सरयू की नहर खंड अयोध्या को नामित किया है।
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जिलाधिकारी की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि ग्राम प्रधान की अनियमितता को लेकर हुई शिकायत की जांच के लिए 11 दिसंबर 17 को जांच कमेटी बनाई गई थी। जांच में 2 लाख 44 हजार 126 की वित्तीय अनियमितता पाई गई थी।
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इसे लेकर प्रधान से स्पष्टीकरण मांगा गया था, प्रधान ने स्पष्टीकरण तो दिया लेकिन बार-बार आदेश के बावजूद साक्ष्य नहीं दे पाईं। इसलिए प्रथम दृष्टया जांच में 2 लाख 44 हजार 126 की वित्तीय अनियमितता का दोषी पाए जाने पर प्रधान को उसके दायित्वों व अधिकारों से विरत करते तीन सदस्यीय कमेटी बनाई गई है।
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जिलाधिकरी ने पंचायत राज अधिनियम के तहत धारा 15 की छह ए के तहत सिड़सिड़ के विकास कार्यों का संचालन के लिए तीन सदस्यीय कमेटी गठित करते निशादेबी व श्रीराम केवल व छोटू लाल को सदस्य नामित किया है। साथ ही प्रकरण की अंतिम जांच के लिए जिला पंचायतराज अधिकारी, अपर मुख्य धिकारी तथा सरयू की नहर खंड अयोध्या को नामित किया है।