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युवक की हत्या में दो लोगों को आजीवन कारावास
Updated Thu, 01 Nov 2018 12:35 AM IST
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दो हत्यारों को आजीवन कारावास
फैजाबाद। चाकू से गोदकर दोस्त की हत्या कर देने के मामले में दो युवकों को आजीवन कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है। कोर्ट ने एक आरोपी पर 25 हजार व दूसरे पर 30 हजार जुर्माना भी किया है। फैसला अपर जिला जज प्रथम अमरजीत त्रिपाठी की अदालत से हुआ है। फौजदारी के अधिवक्ता सईद खान व पूर्व एडीजीसी संजय यादव ने बताया कि घटना पांच नवंबर 2011 की है।
कुमारगंज थाना क्षेत्र के शिवनाथपुर निवासी वीरेंद्र कुमार पांडेय कुमारगंज कस्बे के रहने वाले रत्नेश मिश्र साथ में लखनऊ इंटरव्यू देने के लिए निकले। दूसरे दिन वीरेंद्र की लाश पूराकलंदर थाना क्षेत्र के डाभासेमर आदर्श स्कूल कॉलोनी के पीछे नहर की पटरी पर पड़ी मिली। इसकी सूचना मृतक के पिता राजबहादुर पांडेय को थानाध्यक्ष कुमारगंज से मिली।
लाश बरामद होने के बाद पुलिस ने सूरज यादव उर्फ राणा निवासी घुरेहटा थाना इनायतनगर की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त चाकू बरामद किया। विवेचना के बाद रत्नेश मिश्र निवासी कुमारगंज, सूरज यादव व संजय वर्मा के खिलाफ आरोप पत्र प्रेषित किया गया। सुनवाई के बाद कोर्ट ने रत्नेश मिश्र व सूरज यादव को दोषी पाते हुए सजा दी, जबकि संजय को संदेह का लाभ देकर बरी कर दिया।
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फैजाबाद। चाकू से गोदकर दोस्त की हत्या कर देने के मामले में दो युवकों को आजीवन कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है। कोर्ट ने एक आरोपी पर 25 हजार व दूसरे पर 30 हजार जुर्माना भी किया है। फैसला अपर जिला जज प्रथम अमरजीत त्रिपाठी की अदालत से हुआ है। फौजदारी के अधिवक्ता सईद खान व पूर्व एडीजीसी संजय यादव ने बताया कि घटना पांच नवंबर 2011 की है।
कुमारगंज थाना क्षेत्र के शिवनाथपुर निवासी वीरेंद्र कुमार पांडेय कुमारगंज कस्बे के रहने वाले रत्नेश मिश्र साथ में लखनऊ इंटरव्यू देने के लिए निकले। दूसरे दिन वीरेंद्र की लाश पूराकलंदर थाना क्षेत्र के डाभासेमर आदर्श स्कूल कॉलोनी के पीछे नहर की पटरी पर पड़ी मिली। इसकी सूचना मृतक के पिता राजबहादुर पांडेय को थानाध्यक्ष कुमारगंज से मिली।
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लाश बरामद होने के बाद पुलिस ने सूरज यादव उर्फ राणा निवासी घुरेहटा थाना इनायतनगर की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त चाकू बरामद किया। विवेचना के बाद रत्नेश मिश्र निवासी कुमारगंज, सूरज यादव व संजय वर्मा के खिलाफ आरोप पत्र प्रेषित किया गया। सुनवाई के बाद कोर्ट ने रत्नेश मिश्र व सूरज यादव को दोषी पाते हुए सजा दी, जबकि संजय को संदेह का लाभ देकर बरी कर दिया।
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