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सात वर्षीय मासूम के साथ दुराचार में युवक को उम्रकैद
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दुराचारी युवक को उम्रकैद
अयोध्या। सात वर्षीय दलित मासूम को मिठाई खिलाने का लालच देकर दुष्कर्म करने वाले युवक को पाक्सो एक्ट व दलित उत्पीड़न में दोषी पाते हुए कोर्ट ने दोहरे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। युवक पर बीस हजार जुर्माना भी हुआ है।
जुर्माने की धनराशि में से आधी पीड़िता को बतौर प्रतिकर देने का आदेश हुआ है। यह आदेश अपर जिला जज प्रथम अशोक कुमार की अदालत से शनिवार को हुआ।
एडीजीसी विजय कुमार ओझा व पूर्व एडीजीसी अजय सिंह ने बताया कि घटना 20 अप्रैल 2016 की है। रौनाही थाना क्षेत्र के एक गांव की सात वर्षीय दलित मासूम अपने भाई के साथ एक शादी में गई थी।
वहां किशन सोनी भी आया था। उसने पीड़िता को मिठाई खिलाई और उसे समीप की बाग में ले गया। वहां उसके साथ दुष्कर्म किया। उसकी गुहार पर उसका पिता पहुंचा तो किशन वहां से भाग गया।
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बेहोशी की हालत में पीड़िता को किसी तरीके घर ले जाया गया, वहां काफी देर बाद उसे होश आया। इसकी रिपोर्ट पीड़िता के पिता ने दलित उत्पीड़न व रेप की धारा में लिखाई थी। सुनवाई के बाद कोर्ट ने दोषी पाते हुए युवक को सजा दी। युवक घटना के समय से ही जेल में है।
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अयोध्या। सात वर्षीय दलित मासूम को मिठाई खिलाने का लालच देकर दुष्कर्म करने वाले युवक को पाक्सो एक्ट व दलित उत्पीड़न में दोषी पाते हुए कोर्ट ने दोहरे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। युवक पर बीस हजार जुर्माना भी हुआ है।
जुर्माने की धनराशि में से आधी पीड़िता को बतौर प्रतिकर देने का आदेश हुआ है। यह आदेश अपर जिला जज प्रथम अशोक कुमार की अदालत से शनिवार को हुआ।
एडीजीसी विजय कुमार ओझा व पूर्व एडीजीसी अजय सिंह ने बताया कि घटना 20 अप्रैल 2016 की है। रौनाही थाना क्षेत्र के एक गांव की सात वर्षीय दलित मासूम अपने भाई के साथ एक शादी में गई थी।
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वहां किशन सोनी भी आया था। उसने पीड़िता को मिठाई खिलाई और उसे समीप की बाग में ले गया। वहां उसके साथ दुष्कर्म किया। उसकी गुहार पर उसका पिता पहुंचा तो किशन वहां से भाग गया।
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बेहोशी की हालत में पीड़िता को किसी तरीके घर ले जाया गया, वहां काफी देर बाद उसे होश आया। इसकी रिपोर्ट पीड़िता के पिता ने दलित उत्पीड़न व रेप की धारा में लिखाई थी। सुनवाई के बाद कोर्ट ने दोषी पाते हुए युवक को सजा दी। युवक घटना के समय से ही जेल में है।