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वेदांती के शिष्य पर अवैध खनन का आरोप, मांगा स्पष्टीकरण
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वेदांती के शिष्य पर अवैध खनन का आरोप
अयोध्या। सदर तहसील के गांव मीरापुर ढाबा स्थित गाटा संख्या 273 रकबा 625 एकड़ में खेती की जमीन में बाढ़ से आई बालू हटाने के लिए दी गई अनुमति पर जमीन मालिक द्वारा अवैध खनन करने का मामला सामने आया है।
अपर जिलाधिकारी (खनिज) सोमदत्त मौर्या ने बताया कि सदर तहसील के गांव मीरापुर ढाबा स्थित गाटा संख्या 273 रकबा 625 एकड़ में खेती की जमीन पर बाढ़ से आई बालू हटाने के लिए राघवेशदास वेदांती शिष्य रामविलास वेदांती निवासी हिंदू धाम कोतवाली अयोध्या को 25 जनवरी 2019 से 24 अप्रैल 2019 तक कुल तीन माह की अनुमति दी गई थी।
नियमानुसार वो कुल एक मीटर का खनन कर बालू निकाल सकते थे। मगर जांच के दौरान कुल तीन मीटर बालू निकालने की पुष्टि हुई है। इससे उपरोक्त क्षेत्र से कुल 15 हजार घनमीटर बालू का अवैध खनन किया गया, जिसकी रॉयल्टी नौ लाख 75 हजार व खनिज मूल्य 48 लाख 75 हजार रुपये होता है।
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सोमदत्त मौर्या ने बताया कि उ.प्र. उपखनिज परिहार 1963 के अनुसार स्वीकृत खनन अनुज्ञा पत्र व अनुमोदित खनन योजना में दी गई शर्तों का राघवेश दास वेदांती ने स्पष्ट उल्लंघन किया है। इसके लिए उन्हें तत्काल खनन रोकने व सात दिन के अंदर स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया गया है।
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अयोध्या। सदर तहसील के गांव मीरापुर ढाबा स्थित गाटा संख्या 273 रकबा 625 एकड़ में खेती की जमीन में बाढ़ से आई बालू हटाने के लिए दी गई अनुमति पर जमीन मालिक द्वारा अवैध खनन करने का मामला सामने आया है।
अपर जिलाधिकारी (खनिज) सोमदत्त मौर्या ने बताया कि सदर तहसील के गांव मीरापुर ढाबा स्थित गाटा संख्या 273 रकबा 625 एकड़ में खेती की जमीन पर बाढ़ से आई बालू हटाने के लिए राघवेशदास वेदांती शिष्य रामविलास वेदांती निवासी हिंदू धाम कोतवाली अयोध्या को 25 जनवरी 2019 से 24 अप्रैल 2019 तक कुल तीन माह की अनुमति दी गई थी।
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नियमानुसार वो कुल एक मीटर का खनन कर बालू निकाल सकते थे। मगर जांच के दौरान कुल तीन मीटर बालू निकालने की पुष्टि हुई है। इससे उपरोक्त क्षेत्र से कुल 15 हजार घनमीटर बालू का अवैध खनन किया गया, जिसकी रॉयल्टी नौ लाख 75 हजार व खनिज मूल्य 48 लाख 75 हजार रुपये होता है।
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सोमदत्त मौर्या ने बताया कि उ.प्र. उपखनिज परिहार 1963 के अनुसार स्वीकृत खनन अनुज्ञा पत्र व अनुमोदित खनन योजना में दी गई शर्तों का राघवेश दास वेदांती ने स्पष्ट उल्लंघन किया है। इसके लिए उन्हें तत्काल खनन रोकने व सात दिन के अंदर स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया गया है।