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निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी, आचार संहिता लागू

Sat, 28 Oct 2017 11:02 PM IST
Updated Sat, 28 Oct 2017 11:02 PM IST
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निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी, आचार संहिता लागू
फैजाबाद। जिले में निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी गई है। इसके साथ ही आचार संहिता लागू हो गई है। नामांकन सोमवार को शुरू होगा। नामांकन स्थलों पर तैयारी कर ली गई है।
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नामांकन स्थलों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम की व्यवस्था की जा रही है। नगर निगम अयोध्या, नगर पालिका रुदौली और नगर पंचायत गोसाईगंज, भदरसा, बीकापुर में चुनाव के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी ने अधिसूचना जारी कर दी है।
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अब सरकार से स्थानीय स्तर तक कोई नई घोषणा नहीं की जा सकती है। नामांकन के लिए रिटर्निंग और सहायक रिटर्निंग अफसरों की तैनाती पहले ही कर दी गई थी।

नामांकन स्थलों पर बैरीकेडिंग का काम शुरू कर दिया गया है। नामांकन स्थलों पर पुलिस की तैनाती रहेगी। उप जिलानिर्वाचन अधिकारी मदन चंद्र दूबे ने बताया कि अधिसूचना जारी हो गई है।
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नामांकन रविवार से शुरू होकर छह नवंबर पर निर्धारित स्थलों पर दाखिल किए जा सकेंगे। उम्मीदवार एक निर्वाचन क्षेत्र के लिए अधिकतम चार नामांकन पत्र दाखिल कर सकते हैं। जमानत की धनराशि एक ही बार जमा की जाएगी।

यहां दाखिल कर सकेंगे नामांकन
नगर निगम अयोध्या के मेयर और पार्षद पद के लिए नामांकन पत्र सदर तहसील में दाखिल किए जाएंगे। मेयर और पार्षद पद के लिए नामांकन पत्र अलग-अलग स्थानों पर दाखिल होंगे।

नगर पालिका रुदौली के लिए नामांकन रुदौली तहसील में, भदरसा के लिए सोहावल तहसील में और बीकापुर नगर पंचायत के लिए नामांकन बीकापुर तहसील परिसर में होगा। अध्यक्ष और सभासद पद के लिए नामांकन परिसर में ही अलग-अलग स्थानों पर होंगे।

मेयर पद के लिए एक हजार में मिलेगा नामांकन पत्र
निकाय के विभिन्न पदों के लिए नाम निर्देशन पत्र नकद मूल्य पर प्राप्त किए जा सकेंगे। मेयर पद के लिए नामांकन पत्र का मूल्य एक हजार रुपये तो पार्षद के लिए 400 रुपये, नपा अध्यक्ष के लिए पांच सौ, सदस्य के लिए 200 और नगर पंचायत अध्यक्ष के लिए 250 और नगर पंचायत सदस्य के लिए नामांकन पत्र का मूल्य सौ रुपये होगा।

मेयर पद के उम्मीदवार के लिए जमानत धनराशि 12 हजार रुपये, पार्षद के लिए ढाई हजार, नपा अध्यक्ष के लिए आठ हजार, सदस्य के लिए दो हजार, नगर पंचायत अध्यक्ष के लिए पांच हजार और नगर पंचायत सदस्य के लिए दो हजार रुपये की जमानत धनराशि जमा करनी होगी।


विभाग के मुताबिक आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों अनुसूचित जाति/जनजाति/पछड़ा वर्ग या महिला के लिए सभी पदों के लिए नामांकन पत्र का मूल्य और जमानत की धनराशि आधी होगी।

ये दस्तावेज करने होंगे जमा
-संबंधित निकाय का एक साल से बकाएदार न होने का प्रमाणपत्र।
-उम्मीदवार जिस कक्ष का निर्वाचक है, उससे भिन्न कक्ष से निर्वाचन लड़ने पर मतदाता सूची की प्रमाणित प्रति।
-जमानत धनराशि जमा किए जाने की रसीद।
-आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार को जाति प्रमाणपत्र और शपथ पत्र।
-उम्मीदवारों को निर्धारित प्रारूप पर आपराधिक व संपत्तियों/दायित्वों का विवरण संबंधी शपथ पत्र।
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