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मां के हत्यारे को आजीवन कारावास
Updated Tue, 24 Apr 2018 12:33 AM IST
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मां के हत्यारे को आजीवन कारावास
फैजाबाद। नशा करने के लिए पैसा न देने पर केरोसिन डालकर मां की जलाकर हत्या कर देने के मामले में दोषी पाते हुए कोर्ट ने पुत्र को आजीवन कठोर कारावास की सजा सुनाई है। उस पर कोर्ट ने 25 हजार रुपये जुर्माना भी किया है। फैसला अपर जिला जज जयप्रकाश सिंह की अदालत से हुआ। मामला पूराकलंदर थाना क्षेत्र के गंजा गांव का है। एडीजीसी शैलेंद्र मिश्र ने बताया कि घटना 9 सितंबर 2015 की है। इसी गांव के रहने वाले सुखीराम उर्फ भोला ने अपनी मां गुड्डा से नशा करने के लिए पांच हजार रुपये मांगे। रुपये न देने पर उसने मां पर केरोसिन ऑयल डालकर आग लगा दी। चौबीस घंटे जीवन मौत से संघर्ष करने के बाद जिला चिकित्सालय में गुड्डा जिंदगी की जंग हार गई। इसकी रिपोर्ट गुड्डा के पति बलराम शर्मा ने भोला के खिलाफ हत्या की धारा में लिखाई थी। सुनवाई के बाद कोर्ट ने दोषी पाते हुए सोमवार को सजा सुनाई।
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फैजाबाद। नशा करने के लिए पैसा न देने पर केरोसिन डालकर मां की जलाकर हत्या कर देने के मामले में दोषी पाते हुए कोर्ट ने पुत्र को आजीवन कठोर कारावास की सजा सुनाई है। उस पर कोर्ट ने 25 हजार रुपये जुर्माना भी किया है। फैसला अपर जिला जज जयप्रकाश सिंह की अदालत से हुआ। मामला पूराकलंदर थाना क्षेत्र के गंजा गांव का है। एडीजीसी शैलेंद्र मिश्र ने बताया कि घटना 9 सितंबर 2015 की है। इसी गांव के रहने वाले सुखीराम उर्फ भोला ने अपनी मां गुड्डा से नशा करने के लिए पांच हजार रुपये मांगे। रुपये न देने पर उसने मां पर केरोसिन ऑयल डालकर आग लगा दी। चौबीस घंटे जीवन मौत से संघर्ष करने के बाद जिला चिकित्सालय में गुड्डा जिंदगी की जंग हार गई। इसकी रिपोर्ट गुड्डा के पति बलराम शर्मा ने भोला के खिलाफ हत्या की धारा में लिखाई थी। सुनवाई के बाद कोर्ट ने दोषी पाते हुए सोमवार को सजा सुनाई।