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दहेज हत्या में पति समेत तीन को दस साल की सजा
Updated Sat, 14 Jul 2018 12:17 AM IST
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दहेज हत्या में पति समेत तीन को 10-10 साल की सजा
फैजाबाद। दहेज में बाइक न मिलने पर विवाहिता की हत्या कर देने के मामले में कोर्ट ने पति देवर व ससुर को 10-10 साल के कठोर कारावास की सजा सुना है। प्रत्येक पर पांच हजार रुपये जुर्माना भी हुआ। फैसला अपर जिलाजज सुरेश चंद्र आर्य की कोर्ट से हुआ। एडीजीसी अजीत प्रताप सिंह ने बताया कि राकेश कुमार निवासी भदौली पिठिया थाना महराजगंज ने अपनी बहन इंद्रावती की शादी 11 मई 2014 को इसी थाना क्षत्रे के गांव डढ़वा रसूलाबाद निवासी राजाराम से की थी। शादी के बाद से ससुराल वाले बाइक की मांग को लेकर विवाहिता को प्रताड़ित करने लगे। माग पूरी न होने पर उसकी हत्या कर दी। मामले में राकेश की तहरीर पर पति राजाराम, उसके पिता हरीराम व भाई कालीदीन के खिलाफ रिपोर्ट दहेज हत्या, दहेज के लिए प्रताड़ित करने समेत अन्य धाराओं में लिखाई थी। सुनवाई के बाद कोर्ट ने दोषी पाते हुए तीनों को सजा दी।
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फैजाबाद। दहेज में बाइक न मिलने पर विवाहिता की हत्या कर देने के मामले में कोर्ट ने पति देवर व ससुर को 10-10 साल के कठोर कारावास की सजा सुना है। प्रत्येक पर पांच हजार रुपये जुर्माना भी हुआ। फैसला अपर जिलाजज सुरेश चंद्र आर्य की कोर्ट से हुआ। एडीजीसी अजीत प्रताप सिंह ने बताया कि राकेश कुमार निवासी भदौली पिठिया थाना महराजगंज ने अपनी बहन इंद्रावती की शादी 11 मई 2014 को इसी थाना क्षत्रे के गांव डढ़वा रसूलाबाद निवासी राजाराम से की थी। शादी के बाद से ससुराल वाले बाइक की मांग को लेकर विवाहिता को प्रताड़ित करने लगे। माग पूरी न होने पर उसकी हत्या कर दी। मामले में राकेश की तहरीर पर पति राजाराम, उसके पिता हरीराम व भाई कालीदीन के खिलाफ रिपोर्ट दहेज हत्या, दहेज के लिए प्रताड़ित करने समेत अन्य धाराओं में लिखाई थी। सुनवाई के बाद कोर्ट ने दोषी पाते हुए तीनों को सजा दी।