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नौ दुकानदारों पर लगा दो लाख का जुर्माना

Sat, 01 Jan 2022 11:39 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sat, 01 Jan 2022 11:39 PM IST
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Two lakh fine imposed on nine shopkeepers
इटावा। खाद्य सुरक्षा विभाग की रिपोर्ट पर मिलावटी खाद्य पदार्थ बेचने वाले नौ दुकानदारों पर दो लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। अपर जिलाधिकारी जयप्रकाश ने दिसंबर महीने में इन मामलों में जुर्माना वसूली का आदेश दिया है।
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मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी कलामुद्दीन ने बताया कि खाद्य पदार्थों के नमूने भरकर जांच के लिए लखनऊ प्रयोगशाला भेजे जाते हैं। वहां से जांच रिपोर्ट में मिलावट की पुष्टि होने पर एडीएम कोर्ट में वाद दायर किया जाता है।
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दिसंबर महीने में नौ मामले निर्णीत किए गए। इनमें गुलशन मल्होत्रा निवासी पक्का बाग तिराहा का नमक का नमूना फेल होने पर 10 हजार रुपये, नीरज गुप्ता भरथना चौराहा का पेस्ट्री का नमूना फेल होने पर 20 हजार, राजेश कुमार सैफई का बेसन का लड्डू फेल होने पर 30 हजार, इमरान निवासी अरविंद पुल का मुर्गा मीट का नमूना फेल होने पर 30 हजार।
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राकेश कुमार निवासी दौलतपुर का नमकीन का नमूना 10 हजार, संजीव यादव निवासी घटिया अजमत अली का पनीर का नमूना फेल होने पर 10 हजार, रामकिशोर निवासी बकेवर का नमक का नमूना फेल होने पर 50 हजार रुपये।

उदयवीर सिंह निवासी जवाहरपुरा का बेसन का नमूना फेल होने पर 40 हजार रुपये और मंजीत कुमार ग्राम सैफई का वेसन का लड्डू का नमूना फेल होने पर 30 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया। कहा कि सभी दुकानदारों से जुर्माना की धनराशि जमा करा ली गई है।
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