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Etawah News: लूट के मामले में तीन को छह-छह साल की सजा
Sat, 18 Mar 2023 12:24 AM IST
कानपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, इटावा
संवाद न्यूज एजेंसी, इटावा
Updated Sat, 18 Mar 2023 12:24 AM IST
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इटावा। अपर जिला जज पारूल श्रीवास्तव की कोर्ट ने 20 साल पुराने लूट के मामले में तीन लोगों को दोषी करार देकर छह-छह साल की सजा सुनाई। नौ-नौ हजार का अर्थदंड भी लगाया है। कोर्ट ने दो लोगों को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया।
विशेष लोक अभियोजक गौरव दीक्षित ने बताया कि पक्का बाग स्थित भाटिया पंप के कर्मचारी शिवराम पाल व विजय कुमार दीक्षित सात जुलाई 2003 की सुबह करीब 11 बजे बिक्री का 3.83 लाख रुपये बैग में रखकर स्कूटर से बैंक में जमा करने जा रहे थे। जैसे ही वह झम्मन लाल करारी के पास पहुंचे तभी स्कूटर पर सवार तीन बदमाशों ने उन्हें डंडा मार दिया। इससे वह स्कूटर से गिर पड़े।
इसके बाद बदमाशों ने तमंचे के बल पर उनसे रुपये से भरा थैला लूट लिया और भाग निकले। लोगों के बढ़ते दबाव को देखकर बदमाश अपना स्कूटर छोड़ गए। घटना की रिपोर्ट तीन अज्ञात बदमाशों के खिलाफ दर्ज की गई। पुलिस छानबीन में धर्मेंद्र निवासी रामगंज, सारिक उर्फ लल्लू निवासी शाहगंज, सिराज उर्फ मुन्ना, छोटा उर्फ वकील निवासीगण उझेदी, सिराजुद्दीन उर्फ पप्पू निवासी उर्दू मुहल्ला के नाम प्रकाश में आए।
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इसके बाद पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लूट के कुछ रुपये भी बरामद किए। विवेचना के बाद पुलिस ने पांचों के खिलाफ आरोपपत्र कोर्ट में दाखिल किए। मामले की सुनवाई हुई। विशेष लोक अभियोजक के द्वारा पेश किए गए साक्ष्य व गवाहों के आधार पर कोर्ट ने सारिक, सिराज उर्फ मुन्ना व छोटा उर्फ शकील को दोषी करार देते हुए सजा व जुर्माने से दंडित किया। धर्मेंद्र व सिराजुद्दीन को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया। दोषी पाए गए सारिक और सिराज के पास से पुलिस ने तमंचा व कारतूस की बरामदगी भी दिखाई थी। इसमें भी वह दोषी पाए गए।
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विशेष लोक अभियोजक गौरव दीक्षित ने बताया कि पक्का बाग स्थित भाटिया पंप के कर्मचारी शिवराम पाल व विजय कुमार दीक्षित सात जुलाई 2003 की सुबह करीब 11 बजे बिक्री का 3.83 लाख रुपये बैग में रखकर स्कूटर से बैंक में जमा करने जा रहे थे। जैसे ही वह झम्मन लाल करारी के पास पहुंचे तभी स्कूटर पर सवार तीन बदमाशों ने उन्हें डंडा मार दिया। इससे वह स्कूटर से गिर पड़े।
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इसके बाद बदमाशों ने तमंचे के बल पर उनसे रुपये से भरा थैला लूट लिया और भाग निकले। लोगों के बढ़ते दबाव को देखकर बदमाश अपना स्कूटर छोड़ गए। घटना की रिपोर्ट तीन अज्ञात बदमाशों के खिलाफ दर्ज की गई। पुलिस छानबीन में धर्मेंद्र निवासी रामगंज, सारिक उर्फ लल्लू निवासी शाहगंज, सिराज उर्फ मुन्ना, छोटा उर्फ वकील निवासीगण उझेदी, सिराजुद्दीन उर्फ पप्पू निवासी उर्दू मुहल्ला के नाम प्रकाश में आए।
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इसके बाद पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लूट के कुछ रुपये भी बरामद किए। विवेचना के बाद पुलिस ने पांचों के खिलाफ आरोपपत्र कोर्ट में दाखिल किए। मामले की सुनवाई हुई। विशेष लोक अभियोजक के द्वारा पेश किए गए साक्ष्य व गवाहों के आधार पर कोर्ट ने सारिक, सिराज उर्फ मुन्ना व छोटा उर्फ शकील को दोषी करार देते हुए सजा व जुर्माने से दंडित किया। धर्मेंद्र व सिराजुद्दीन को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया। दोषी पाए गए सारिक और सिराज के पास से पुलिस ने तमंचा व कारतूस की बरामदगी भी दिखाई थी। इसमें भी वह दोषी पाए गए।