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Etawah News: हत्या के मामले में प्रधान को हाईकोर्ट से जमानत
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चकरनगर । हत्या आरोपी प्रधान को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। वह 17 जनवरी से जेल में बंद था। इसके सािा ही अब ग्राम पंचायत चांदई में कार्यवाहक प्रधान की व्यवस्था समाप्त हो जाएगी।
ब्लॉक की ग्राम पंचायत चांदई में वाल्मीकि समाज के वृद्ध की हत्या के मामले में ग्राम प्रधान विपिन सिंह उर्फ फूल सिंह को 17 जनवरी को जेल भेज दिया गया था। जिला कारागार में निरुद्ध होने के कारण प्रधान की अनुपस्थिति के चलते पंचायत के विकास कार्य प्रभावित हो रहे थे। ऐसे में पंचायत राज अधिनियम की धारा 12 (2) के तहत ग्राम पंचायत के वार्ड संख्या चार के सदस्य अशोक कुमार को अग्रिम आदेश तक कार्यवाहक ग्राम प्रधान नामित किया गया था। ग्राम प्रधान विपिन सिंह ने 10 मार्च को जिलाधिकारी को संबोधित एक पत्र ब्लॉक कार्यालय में भेजा है जिसमें बताया गया है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट से 27 फरवरी को उन्हें जमानत मिल गई है। इसलिए कार्यवाहक प्रधान की व्यवस्था समाप्त कर दी जाए। बीडीओ यदुवीर सिंह ने बताया ग्राम प्रधान को इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है जिससे कार्यवाहक प्रधान का आदेश स्वत: निरस्त माना जाएगा।
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ब्लॉक की ग्राम पंचायत चांदई में वाल्मीकि समाज के वृद्ध की हत्या के मामले में ग्राम प्रधान विपिन सिंह उर्फ फूल सिंह को 17 जनवरी को जेल भेज दिया गया था। जिला कारागार में निरुद्ध होने के कारण प्रधान की अनुपस्थिति के चलते पंचायत के विकास कार्य प्रभावित हो रहे थे। ऐसे में पंचायत राज अधिनियम की धारा 12 (2) के तहत ग्राम पंचायत के वार्ड संख्या चार के सदस्य अशोक कुमार को अग्रिम आदेश तक कार्यवाहक ग्राम प्रधान नामित किया गया था। ग्राम प्रधान विपिन सिंह ने 10 मार्च को जिलाधिकारी को संबोधित एक पत्र ब्लॉक कार्यालय में भेजा है जिसमें बताया गया है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट से 27 फरवरी को उन्हें जमानत मिल गई है। इसलिए कार्यवाहक प्रधान की व्यवस्था समाप्त कर दी जाए। बीडीओ यदुवीर सिंह ने बताया ग्राम प्रधान को इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है जिससे कार्यवाहक प्रधान का आदेश स्वत: निरस्त माना जाएगा।
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