{"_id":"64136695e0ca954a760ebf04","slug":"pasture-land-will-be-vacated-from-pradhans-possession-etawha-news-c-12-1-126878-2023-03-17","type":"story","status":"publish","title_hn":"Etawah News: प्रधान के कब्जे से खाली कराई जाएगी चारागाह की जमीन","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Etawah News: प्रधान के कब्जे से खाली कराई जाएगी चारागाह की जमीन
विज्ञापन
फोटो-38- (फोटो 38)
प्रधान के कब्जे से खाली कराई जाएगी चारागाह की जमीन क्रासर - दो साल तक एसडीएम कोर्ट में चली सुनवाई के बाद आया फैसला
- कोर्ट ने जमीन को खाली कराने के दिए निर्देश
संवाद न्यूज एजेंसी
बसरेहर। विकासखंड क्षेत्र की ग्राम पंचायत मूंज के प्रधान व उनके भाई के कब्जे से चारागाह की जमीन को मुक्त कराने का आदेश एसडीएम सदर की कोर्ट ने दिया है। दो साल तक चली सुनवाई के बाद यह आदेश आया है। जमीन पर प्रधान की राइस मिल भी बनी है, जो काफी समय से बंद चल रही है।
आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे के चौपला कट के हाईवे पर 1.0120 हेक्टेयर सरकारी जमीन है। इसकी कीमत इस समय करोड़ों में है। आरोप है कि ग्राम पंचायत मूंज के मौजूदा प्रधान अवनीश कुमार व उनके भाई विमलेश कुमार ने 1987 में चारागाह की सुरक्षित जमीन को गलत तरीके से अपने नाम करा लिया। इसके बाद इसी जमीन पर राइस मिल बना ली।
पूर्व प्रधान सुनील कुमार ने एसडीएम कोर्ट में इसे लेकर वाद दायर कर दिया। कोर्ट ने 15 मार्च को आदेश जारी किया और दर्ज नामों को तहसील में साक्ष्य न मिलने के कारण फर्जी माना। जमीन को मुक्त कराकर दोबारा चारागाह में अंकित करने का आदेश दिया। इटावा सदर एसडीएम की अदालत ने इस मामले में आदेश जारी करते हुए कहा है कि अवनीश कुमार व उनके भाई विमलेश के नाम दर्ज जमीन चारागाह की है। इस भूमि को लेकर तहसील में इनके नाम कोई भी तथ्य मौजूद नहीं हैं। जांच पड़ताल करने के बाद और सबूतों के आधार पर सरकारी भूमि को अवनीश कुमार और विमलेश कुमार के कब्जे मुक्त कराकर और फिर से पशुचर एवं चारागाह भूमि में अंकित करने के आदेश दिया गया है।
विज्ञापन
इस बाबत एसडीएम सदर विक्रम राघव ने बताया कि साक्ष्यों के आधार पर अवनीश कुमार और विमलेश के नाम को खारिज कर भूमि को चारागाह में दर्ज करने के आदेश दिए हैं। जल्द भूमि को कब्जा मुक्त कराने के लिए कार्रवाई की जाएगी।
प्रधान अवनीश कुमार ने बताया कि आदेश की जानकारी है। 1987-88 का पट्टा है। इसी के आसपास करीब 200 लोगों के पट्टे हैं। तहसील में पत्रावलियां थीं लेकिन अब गायब हो गईं। उनके पास कुछ कागज हैं जो उन्होंने कोर्ट में प्रस्तुत भी किए। फिर उनके पट्टे को फर्जी बता दिया गया।
विज्ञापन
प्रधान के कब्जे से खाली कराई जाएगी चारागाह की जमीन क्रासर - दो साल तक एसडीएम कोर्ट में चली सुनवाई के बाद आया फैसला
- कोर्ट ने जमीन को खाली कराने के दिए निर्देश
संवाद न्यूज एजेंसी
बसरेहर। विकासखंड क्षेत्र की ग्राम पंचायत मूंज के प्रधान व उनके भाई के कब्जे से चारागाह की जमीन को मुक्त कराने का आदेश एसडीएम सदर की कोर्ट ने दिया है। दो साल तक चली सुनवाई के बाद यह आदेश आया है। जमीन पर प्रधान की राइस मिल भी बनी है, जो काफी समय से बंद चल रही है।
आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे के चौपला कट के हाईवे पर 1.0120 हेक्टेयर सरकारी जमीन है। इसकी कीमत इस समय करोड़ों में है। आरोप है कि ग्राम पंचायत मूंज के मौजूदा प्रधान अवनीश कुमार व उनके भाई विमलेश कुमार ने 1987 में चारागाह की सुरक्षित जमीन को गलत तरीके से अपने नाम करा लिया। इसके बाद इसी जमीन पर राइस मिल बना ली।
विज्ञापन
पूर्व प्रधान सुनील कुमार ने एसडीएम कोर्ट में इसे लेकर वाद दायर कर दिया। कोर्ट ने 15 मार्च को आदेश जारी किया और दर्ज नामों को तहसील में साक्ष्य न मिलने के कारण फर्जी माना। जमीन को मुक्त कराकर दोबारा चारागाह में अंकित करने का आदेश दिया। इटावा सदर एसडीएम की अदालत ने इस मामले में आदेश जारी करते हुए कहा है कि अवनीश कुमार व उनके भाई विमलेश के नाम दर्ज जमीन चारागाह की है। इस भूमि को लेकर तहसील में इनके नाम कोई भी तथ्य मौजूद नहीं हैं। जांच पड़ताल करने के बाद और सबूतों के आधार पर सरकारी भूमि को अवनीश कुमार और विमलेश कुमार के कब्जे मुक्त कराकर और फिर से पशुचर एवं चारागाह भूमि में अंकित करने के आदेश दिया गया है।
विज्ञापन
इस बाबत एसडीएम सदर विक्रम राघव ने बताया कि साक्ष्यों के आधार पर अवनीश कुमार और विमलेश के नाम को खारिज कर भूमि को चारागाह में दर्ज करने के आदेश दिए हैं। जल्द भूमि को कब्जा मुक्त कराने के लिए कार्रवाई की जाएगी।
प्रधान अवनीश कुमार ने बताया कि आदेश की जानकारी है। 1987-88 का पट्टा है। इसी के आसपास करीब 200 लोगों के पट्टे हैं। तहसील में पत्रावलियां थीं लेकिन अब गायब हो गईं। उनके पास कुछ कागज हैं जो उन्होंने कोर्ट में प्रस्तुत भी किए। फिर उनके पट्टे को फर्जी बता दिया गया।