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Etawah News: छात्रा से मोबाइल लूट में दोषी को चार साल की सजा

Sat, 14 Mar 2026 12:47 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sat, 14 Mar 2026 12:47 AM IST
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Man sentenced to four years in prison for robbing student's mobile phone
इटावा। विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावित क्षेत्र अधिनियम अशोक कुमार दुबे की कोर्ट ने करीब चार साल पुराने मोबाइल लूट के मामले में दोषी पुष्कर तोमर उर्फ बेटू को चार साल कैद की सजा सुनाई है। साढ़े तीन हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर 15 दिन का अतिरिक्त कारावास काटना होगा।
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14 जुलाई 2021 को एक छात्रा चौगुर्जी से कोचिंग पढ़कर घर जा रही थी। जैसे ही वह मुलायम सिंह की काठी के सामने पहुंची तभी बाइक पर सवार दो लुटेरों ने झपट्टा मारकर उसके हाथ से मोबाइल छीन लिया और भाग निकले। तहरीर के आधार पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की। छानबीन के बाद इस घटना में पुष्कर तोमर उर्फ बेटू निवासी यासीनगर थाना बसरेहर का नाम प्रकाश में आया।
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पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लूटा गया मोबाइल भी बरामद कर लिया। उसके खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। शुक्रवार को मामले की सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों ने दलीलें दीं। कोर्ट ने साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर कोर्ट ने पुष्कर को दोषी पाते हुए चार साल की सजा व साढे़ तीन हजार रुपये का जुर्माना लगाया।
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