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Etawah News: महिला से लूट के दोषी को पांच साल की सजा

Thu, 12 Mar 2026 01:35 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 12 Mar 2026 01:35 AM IST
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Man sentenced to five years in prison for robbing woman
इटावा। विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावित क्षेत्र अधिनियम कोर्ट के जज आलोक कुमार श्रीवास्तव ने लूट के 14 साल पुराने मामले में दोषी विश्राम सिंह को पांच साल कैद की सजा सुनाई। साथ ही कोर्ट ने उस पर पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। कोर्ट को जुर्माना अदा न करने पर दोषी दो माह का अतिरिक्त सजा काटनी होगी। बदमाश ने तमंचे के बल पर महिला से झुमके व चेन लूट की थी।
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ऊसराहार थाना क्षेत्र के गांव सुंदरा निवासी सत्य राम, पत्नी दयाश्री व साले के लड़के आदेश निवासी सुजानपुर औरैया के साथ 29 जून 2012 को रिश्तेदारी में आयोजित एक तेरहवीं संस्कार में भाग लेने के लिए बाइक से जा रहे थे। उनकी बाइक जब गांव से थोड़ी ही दूर पर पहुंची तभी बाइक पर सवार दो बदमाशों ने उन्हें तमंचे के बल पर रोक लिया। उनके रुकते ही बाइक सवार बदमाशों ने मारपीट शुरू कर दी और दयाश्री के पास से कानों से झुमके चेन व नकदी लूट ली।
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सत्य राम के शोर मचाने पर गांव के लोग दौड़ पड़े। गांव के लोगों को आता देख एक बदमाश तो बाइक लेकर भाग निकला लेकिन दूसरे बदमाश को पुलिस ने पकड़ लिया। पूछताछ में उसने अपना नाम विश्राम सिंह निवासी दरिया पुर करहल मैनपुरी बताया। उसने अपने भागे साथी का भी नाम बताया। स्थानीय लोगों ने पकड़े विश्राम सिंह को पुलिस के सुपुर्द कर दिया। तहरीर के आधार पर पुलिस ने लूट की धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर उसे जेल भेज दिया।
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छानबीन के बाद पुलिस ने उसके खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। बुधवार को विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावित क्षेत्र अधिनियम आलोक कुमार श्रीवास्तव ने मामले की सुनवाई की। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर विश्राम सिंह को दोषी पाते हुए पांच साल की कैद व पांच हजार का जुर्माना लगाया।
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