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Etawah News: 30 जून से पहले पैन कार्ड को आधार से लिंक कराएं
Sat, 17 Jun 2023 12:01 AM IST
कानपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, इटावा
संवाद न्यूज एजेंसी, इटावा
Updated Sat, 17 Jun 2023 12:01 AM IST
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फोटो 01:::आयकर कार्यालय में बैठक करते आयकर अधिकारी। संवाद
संवाद न्यूज एजेंसी
इटावा। पैन कोर्ड को आधार कार्ड से हर हाल में 30 जून तक लिंक करा लें। यह बात गुरुवार को आयकर कार्यालय में हुए जागरूकत कार्यकम में आयकरदाताओं को जागरूक करते हुए अधिकारियों ने कही।
प्रधान आयकर आयुक्त-प्रथम एस नैयर अली नजमी एवं अपर आयकर आयुक्त आयकर रेंज-2 (1) आगरा के निर्देशन में आयकरदाताओं को जागरूक करने के लिए कार्यालय में आउटरीच कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
आयकर अधिकारी रवीन्द्र कुमार मिश्र ने बताया कि निर्धारित तिथि से पहले 1000 रुपये का चालान जमा कर पैन को अधार कार्ड से लिंक करा लें। अन्यथा 01 जुलाई 2023 से पैन निष्क्रिय हो जाएगा। इसके बाद करदाता/पैन धारक वित्तीय लेनदेन, म्यूचुल फंड में निवेश व चल अचल संपत्ति को कय विक्रय नहीं कर सकेंगे।
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उससे सबसे अधिक कर की कटौती की जाएगी। जो लोग रिर्टन दाखिल नहीं कर रहे हैं, उन्हें भी पैन कार्ड को आधार से लिंक कराना अनिवार्य है। जिन लोगो के पास एक से अधिक पैन कार्ड होंगे उन पर 10 हजार रुपये की पेनाल्टी लगाई जा सकती है।
बताया कि यदि किसी आयकरदाता को पैन आधार से लिंक कराने में कोई समस्या हो तो वह आयकर कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। कार्यक्रम में 15 जून तक देय अग्रिम कर की प्रथम किस्त पूर्व से अधिक जमा करने का आह्वान किया गया। आयकर निरीक्षक आशीष चौधरी, वरिष्ठ कर सहायक पंकज गुप्ता, कर सहायक सुघर सिंह कर सहायक, नोटिस सर्वर अमर सिंह, सीए संजीव अग्रवाल, शरद अग्रवाल, सीए मनीष कुमार, अमित अग्रवाल, विवेक स्वरूप अग्रवाल, सुरेश चंद्र त्रिपाठी, आदि मौजूद रहे।
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संवाद न्यूज एजेंसी
इटावा। पैन कोर्ड को आधार कार्ड से हर हाल में 30 जून तक लिंक करा लें। यह बात गुरुवार को आयकर कार्यालय में हुए जागरूकत कार्यकम में आयकरदाताओं को जागरूक करते हुए अधिकारियों ने कही।
प्रधान आयकर आयुक्त-प्रथम एस नैयर अली नजमी एवं अपर आयकर आयुक्त आयकर रेंज-2 (1) आगरा के निर्देशन में आयकरदाताओं को जागरूक करने के लिए कार्यालय में आउटरीच कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
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आयकर अधिकारी रवीन्द्र कुमार मिश्र ने बताया कि निर्धारित तिथि से पहले 1000 रुपये का चालान जमा कर पैन को अधार कार्ड से लिंक करा लें। अन्यथा 01 जुलाई 2023 से पैन निष्क्रिय हो जाएगा। इसके बाद करदाता/पैन धारक वित्तीय लेनदेन, म्यूचुल फंड में निवेश व चल अचल संपत्ति को कय विक्रय नहीं कर सकेंगे।
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उससे सबसे अधिक कर की कटौती की जाएगी। जो लोग रिर्टन दाखिल नहीं कर रहे हैं, उन्हें भी पैन कार्ड को आधार से लिंक कराना अनिवार्य है। जिन लोगो के पास एक से अधिक पैन कार्ड होंगे उन पर 10 हजार रुपये की पेनाल्टी लगाई जा सकती है।
बताया कि यदि किसी आयकरदाता को पैन आधार से लिंक कराने में कोई समस्या हो तो वह आयकर कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। कार्यक्रम में 15 जून तक देय अग्रिम कर की प्रथम किस्त पूर्व से अधिक जमा करने का आह्वान किया गया। आयकर निरीक्षक आशीष चौधरी, वरिष्ठ कर सहायक पंकज गुप्ता, कर सहायक सुघर सिंह कर सहायक, नोटिस सर्वर अमर सिंह, सीए संजीव अग्रवाल, शरद अग्रवाल, सीए मनीष कुमार, अमित अग्रवाल, विवेक स्वरूप अग्रवाल, सुरेश चंद्र त्रिपाठी, आदि मौजूद रहे।