फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Etawah News ›   Imprisonment for negligent driving till the rising of the court

Etawah News: लापरवाही से बाइक चलाने पर कोर्ट उठने तक की सजा

Mon, 30 Mar 2026 11:41 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Mon, 30 Mar 2026 11:41 PM IST
विज्ञापन
Imprisonment for negligent driving till the rising of the court
लापरवाही से बाइक चलाने पर कोर्ट उठने तक की सजा
विज्ञापन

इटावा। फ्रेंड्स कॉलोनी क्षेत्र में चार वर्ष पूर्व लापरवाही से बाइक चलाकर सब्जी विक्रेता को टक्कर मारने वाले को दोषी करार किया गया। न्यायालय ने दोषी को कोर्ट उठने तक की सजा व 2000 रुपये जुर्माने से दंडित किया गया है। पचावली निवासी अरविंद ने 13 अप्रैल 2022 को फ्रेंड्स कॉलोनी थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि रामनगर निवासी विनय प्रताप उर्फ बंटी ने तीन फरवरी 2022 को गलत साइड पर बाइक चलाते वक्त सब्जी का ठेला लेकर घर लौट रहे उनके पिता को टक्कर मार दी थी। आरोपी को भीड़ ने पकड़ लिया था। आरोपी ने न ही उनके घायल पिता को अस्पताल पहुंचाया और न ही इलाज कराया। इस मामले में ट्रायल शुरू हुआ और सोमवार को विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में दोष सिद्ध पाते हुए दोषी को सजा सुनाई गई। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed