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आइसक्रीम सेंपल फेल, कंपनी पर पांच लाख का जुर्माना

Mon, 30 Sep 2019 11:45 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Mon, 30 Sep 2019 11:45 PM IST
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Ice cream sample failed, company fined five lakh
इटावा। अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व के न्यायालय ने आइसक्रीम सैंपल फेल होने पर बाडी लाल आइसक्रीम कंपनी पर पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। बाडी लाल आइसक्रीम कंपनी के स्थानीय डीलर की दुकान पर करीब दो साल पहले खाद्य सुरक्षा विभाग ने छापामार कार्यवाही के दौरान आइसक्रीम के सैंपल लेकर उसे जांच के लिए लैब भेजा था। नमूना फेल हो गया था।
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एडीएम ज्ञान प्रकाश श्रीवास्तव की अदालत ने यह फैसला ओमप्रकाश यादव बनाम राम मनोहर दीक्षित के वाद में दिया है। अदालत ने बाडी लाल आइसक्रीम कंपनी को 30 दिन के अंदर दंड राशि को जमा करने का निर्देश दिया है। दंड राशि जमा न करने पर भू-राजस्व के बकाए की राशि वसूली की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। अदालत ने यह फैसला 7 सिंतबर को सुनाया है। ब्यूरो
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