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निजी विद्यालयों का पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन अनिवार्य

Wed, 19 Feb 2020 11:55 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Wed, 19 Feb 2020 11:55 PM IST
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इटावा। गैर सहायतित मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों को वेब पोर्टल पर स्वयं को रजिस्टर कराना होगा। स्कूल शिक्षा के महानिदेशक ने निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम की के तहत निर्देश जारी किए हैं।
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बीएसए अजय कुमार सिंह ने बताया कि पोर्टल आरटीई25.यूपीएसडीई.जीओवी.इन पर विद्यालय को यूजर हाईडी एवं पासवर्ड जनरेट करना होगा। अपना विवरण पोर्टल पर अंकित करना होगा। विद्यालयों को पोर्टल पर स्वयं को रजिस्टर कराना अनिवार्य है। जो विद्यालय पोर्टल पर रजिस्टर नहीं होगा वह विद्यालय फीस प्रतिपूर्ति के लिए पात्र नहीं होगा। समस्त निजी विद्यालयों को आरटीई पोर्टल पर समस्त जानकारी को स्कूल लाग इन टैब के अंदर जाकर विवरण अंकित करना होगा। इस प्रक्रिया को 25 फरवरी तक पूर्ण किया जाना आवश्यक है। किसी प्रकार की समस्या आने पर मोबाइल नंबर 7887060587 पर संपर्क किया जा सकता है।
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