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हत्यारोपी को आजीवन कारावास

Sun, 29 May 2016 12:59 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो, इटावा
अमर उजाला ब्यूरो, इटावा Updated Sun, 29 May 2016 12:59 AM IST
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life time imprisonment n murder case
Jail

2013 में घर के दरवाजे पर सो रहे युवक की गोली मारकर हत्या करने के मामले में कोर्ट ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। वहीं इस मामले में दो अन्य लोगों को दोष मुक्त कर रिहा करने के आदेश दिए हैं।

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2013 में किशन दत्त ने भरथना थाने में मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया था कि 26 जून 2013 को रात वह घर के बाहर छप्पर में लेटा था। तभी सोनू पुत्र नरेंद्र सिंह, गुड्डू पुत्र मेहरबान सिंह और बौना उर्फ रविकुमार पुत्र अम्बरीश कुमार निवासीगण ग्राम कुनैठी थाना भरथना उसके घर आकर गाली गलौच करने लगे और तमंचे से फायर कर दिया। फायर से वह किसी तरह से बच गया लेकिन गोली पास में लेटे भांजे कन्हैया पुत्र रामविलास के सिर में लगी जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई।
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उक्त मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट में चल रही थी। राज्य की ओर से पैरवी कर रहे शासकीय अधिवक्ता संजय दुबे ने बताया कि शनिवार को न्यायाधीश पीएम त्रिपाठी ने उक्त मामले पर फैसला सुनाते हुए बौना उर्फ रवि कुमार को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही कोर्ट ने 5 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। वहीं दो अन्य अभियुक्त सोनू व गुड्डू को कोर्ट ने दोषमुक्त करार देते हुए रिहा करने के आदेश दिए।

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