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गरीबों को मिलेंगे सस्ते आवास
ब्यूरो/अमर उजाला, इटावा
Updated Thu, 25 Dec 2014 12:15 AM IST
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मलिन बस्तियों को बसने से रोकने के लिए अब सरकार गरीबों को किफायती दर पर घर मुहैया कराएगी। दो श्रेणियों के यह आवास एक लाख से दो लाख रुपये की वार्षिक आय वाले परिवारों को उपलब्ध कराए जाएंगे। आवासों की कीमत नो प्रॉफिट-नो लॉस के सिद्धांत पर तय होगी।
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इसका निर्धारण प्रदेश सरकार करेगी। केंद्र सरकार इसमें प्रति आवास 75 हजार रुपये का अनुदान देगी। प्राइवेट डेवलपर्स भी अपनी जमीन पर आवास बना सकेंगे। डूडा ने योजना को अमलीजामा पहनाने के लिए नगरपालिका से जमीन मुहैया कराने के लिए पत्र लिखा है।
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शहरी स्लम एरिया को रोकने के लिए सरकार ने निजी क्षेत्र की भागीदारी से गरीब तबके को किफायती आवास मुहैया कराने की योजना लागू की है। केंद्र पुरोनिधानित योजना के तहत अर्फोडेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप (एएचपी) योजना में 21 से 27 वर्ग मीटर और 28 से 40 वर्ग मीटर कारपेट एरिया में दो श्रेणी के आवास बनाए जाएंगे।
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इसमें केंद्र से अनुदान दिया जाएगा। यह अनुदान 250 आवासों पर मिलेगा। इन आवासों का निर्माण कार्य उप्र आवास विकास परिषद करेगी। इस संस्था को ही योजनागत डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डीपीआर) बनाकर सूडा को भेजनी है। योजना की खास बात यह कि इस योजना को क्रियान्वित करने में सार्वजनिक एवं निजी सेक्टर से भी सहयोग लिया जाएगा।
अर्थात प्राइवेट डेवलपर्स भी अपनी निजी भूमि पर ऐसे किफायती आवास बना सकते हैं। वैसे डूडा स्तर पर केंद्र, राज्य या नगरीय निकाय की भूमि पर यह आवास बनाए जाएंगे। इन आवासों की कीमत सरकार तय करेगी।
इसमें सरकारी स्तर से मुहैया कराई छूट को मद्देनजर रखते हुए बिना लाभ एवं हानि के सिद्धांत पर आवास की कीमत निर्धारित होगी। गरीबों को यह आवास फ्री होल्ड स्वामित्व या लंबे समय की लीज के आधार पर दिया जाएगा। साथ ही इन आवासों को किराए पर भी लिया जा सकेगा।
वरिष्ठ नागरिकों, निशक्तजनों को भूतल पर आवास
योजना के तहत किसे किफायती आवास मुहैया कराए जाएं, इसका चयन कंप्यूटराइज्ड लाटरी सिस्टम से होगा। आवास के आवंटन में विकलांगाें, एससी/एसटी, वरिष्ठ नागरिक, एकल महिला, अल्पसंख्यक, अन्य पिछड़ा वर्ग, कमजोर वर्ग एवं समाज के वंचित वर्ग को नियमानुसार वरीयता प्रदान की जाएगी। विकलांग एवं वरिष्ठ नागरिकों को वरीयता के आधार पर भूतल के आवास आवंटित किए जाएंगे।