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Etah News: दुष्कर्म के दो दोषियों को उम्रकैद
Thu, 28 Aug 2025 11:46 PM IST
आगरा ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, एटा
संवाद न्यूज एजेंसी, एटा
Updated Thu, 28 Aug 2025 11:46 PM IST
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एटा। विशेष न्यायाधीश एक्सक्लूसिव कोर्ट पॉक्सो एक्ट के अपर सत्र न्यायाधीश ने बृहस्पतिवार को दुष्कर्म के मामले में दो लोगों को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा और डेढ़ लाख रुपये का आर्थिक जुर्माना लगाया है।
घटनाक्रम के अनुसार 7 दिसंबर 2019 को अलीगंज थाना क्षेत्र की रहने वाली एक किशोरी पढ़ने जा रही थी तभी विनय और अनोज उसको बहला फुसलाकर अपने साथ ले गए। 11 दिसंबर को थाना अलीगंज में मामले की रिपोर्ट दर्ज की गई। पुलिस ने जब विनय और अनोज से पूछताछ की तो इन लोगों ने कोई जानकारी न होने और झूठा फंसाए जाने की बात कही।
बाद में पुलिस की पूछताछ में किशोरी ने बताया कि विनय, अनुज, हरदयाल और विनोद ने विद्यालय जाते समय साइकिल में डंडा फंसाकर गिरा दिया और कुछ मुंह पर लगा दिया।
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इसके कारण हुए बेहोश हो गई तो यह लोग बाइक पर लेकर चल गए। होश में आई तो हरियाणा में थी और एक कमरे में बंद थी। वहां अनोज व विनय ने कई दिन तक डरा धमकाकर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया।
मामले की विवेचना के बाद विनय और अनोज को दोषी पाया गया। 28 अगस्त को आए निर्णय में विशेष न्यायाधीश एक्सक्लूसिव कोर्ट पोक्सो एक्ट नरेंद्र पाल राणा ने विनय और अनोज को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा और 160000 रुपये का आर्थिक जुर्माना लगाया। आर्थिक जुर्माने में से 100000 रुपये की धनराशि पीड़िता को प्रदान की जाएगी।
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घटनाक्रम के अनुसार 7 दिसंबर 2019 को अलीगंज थाना क्षेत्र की रहने वाली एक किशोरी पढ़ने जा रही थी तभी विनय और अनोज उसको बहला फुसलाकर अपने साथ ले गए। 11 दिसंबर को थाना अलीगंज में मामले की रिपोर्ट दर्ज की गई। पुलिस ने जब विनय और अनोज से पूछताछ की तो इन लोगों ने कोई जानकारी न होने और झूठा फंसाए जाने की बात कही।
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बाद में पुलिस की पूछताछ में किशोरी ने बताया कि विनय, अनुज, हरदयाल और विनोद ने विद्यालय जाते समय साइकिल में डंडा फंसाकर गिरा दिया और कुछ मुंह पर लगा दिया।
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इसके कारण हुए बेहोश हो गई तो यह लोग बाइक पर लेकर चल गए। होश में आई तो हरियाणा में थी और एक कमरे में बंद थी। वहां अनोज व विनय ने कई दिन तक डरा धमकाकर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया।
मामले की विवेचना के बाद विनय और अनोज को दोषी पाया गया। 28 अगस्त को आए निर्णय में विशेष न्यायाधीश एक्सक्लूसिव कोर्ट पोक्सो एक्ट नरेंद्र पाल राणा ने विनय और अनोज को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा और 160000 रुपये का आर्थिक जुर्माना लगाया। आर्थिक जुर्माने में से 100000 रुपये की धनराशि पीड़िता को प्रदान की जाएगी।