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विचाराधीन मामलों के 109 बंदियों को दो माह का पैरोल
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एटा। जिला कारागार में निरुद्ध 109 बंदियों को दो माह के पैरोल पर सोमवार की देरशाम रिहा कर दिया गया। रिहा होने वाले ऐसे बंदियों को शामिल किया गया है, जिनको सात साल तक की सजा होने की संभावनाएं थी। जिला जेल में निरुद्ध ऐसी बंदियों की सोमवार को विभिन्न अदालतों के न्यायाधीशों की ओर से कारागार में सुनवाई की गई जो ऐसे मामलों में विचाराधीन हैं, जिनको सात साल सजा होने की संभावनाएं थी।
सुनवाई के दौरान न्यायाधीशों मनीष कुमार और मनिन्दर पाल सिंह ने 109 बंदियों को रिहा करने का निर्णय लिया। इन बंदियों को दो माह के पैरोल पर देरशाम छोड़ा गया। यह जानकारी जिला कारागार अधीक्षक पीपी सिंह ने दी है। प्रशासन की ओर से बंदियों को वाहनों से भेजने की व्यवस्थाएं की गई हैं।
वहीं, कोरोना वायरस को लेकर सोमवार को जिला जज रेनू अग्रवाल, जिलाधिकारी सुखलाल भारती और एसएसपी सुनील कुमार सिंह ने भी जिला कारागार का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान साफ-सफाई और कोरोना को लेकर जुटाई गई व्यवस्थाओं को देखकर संतुष्टि जाहिर की गई।
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सुनवाई के दौरान न्यायाधीशों मनीष कुमार और मनिन्दर पाल सिंह ने 109 बंदियों को रिहा करने का निर्णय लिया। इन बंदियों को दो माह के पैरोल पर देरशाम छोड़ा गया। यह जानकारी जिला कारागार अधीक्षक पीपी सिंह ने दी है। प्रशासन की ओर से बंदियों को वाहनों से भेजने की व्यवस्थाएं की गई हैं।
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वहीं, कोरोना वायरस को लेकर सोमवार को जिला जज रेनू अग्रवाल, जिलाधिकारी सुखलाल भारती और एसएसपी सुनील कुमार सिंह ने भी जिला कारागार का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान साफ-सफाई और कोरोना को लेकर जुटाई गई व्यवस्थाओं को देखकर संतुष्टि जाहिर की गई।
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