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Etah News: पेंशनरों को समय से जमा करना होगा डिजिटल जीवन प्रमाण-पत्र
Mon, 19 Oct 2026 12:03 AM IST
आगरा ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, एटा
संवाद न्यूज एजेंसी, एटा
Updated Mon, 19 Oct 2026 12:03 AM IST
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एटा। पेंशनरों और पारिवारिक पेंशनरों को अब डिजिटल जीवन प्रमाण-पत्र बनवाने के लिए कोषागार के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। स्मार्टफोन के माध्यम से घर बैठे फेस रिकग्निशन तकनीक का इस्तेमाल कर ऑनलाइन जीवन प्रमाण-पत्र बनाया जा सकता है।
कलेक्ट्रेट स्थित कोषागार से पेंशन प्राप्त करने वाले सभी पेंशनरों को प्रमाण-पत्र की वैधता समाप्त होने से पहले इसे जमा करना होगा।
डीएम एम. अरुन्मोली ने पेंशनरों से समय रहते प्रक्रिया पूरी करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि डिजिटल जीवन प्रमाण-पत्र बनाने के लिए सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर से आधार फेस आरडी एप डाउनलोड करना होगा।
इसके बाद जीवन प्रमाण एप इंस्टॉल कर खोलना होगा। एप पर आधार संख्या, आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी और ई-मेल आईडी दर्ज कर डिवाइस रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। इसके बाद फेस रिकग्निशन के जरिय पहचान सत्यापित की जाएगी।
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प्रमाण-पत्र बनाने के लिए पेंशनर को अपना नाम, पेंशन का प्रकार, पेंशन वितरण एजेंसी, कोषागार का नाम, पीपीओ संख्या, बैंक खाता संख्या और आईएफएससी कोड दर्ज करना होगा। सभी विवरण सही भरने के बाद फेस रिकग्निशन की प्रक्रिया पूरी कर आवेदन सबमिट करना होगा।
डीएम ने पेंशनरों से अपने जीवन प्रमाण-पत्र की वैधता जांचने और निर्धारित अवधि समाप्त होने से पहले नया प्रमाण-पत्र जमा करने को कहा है। इससे पेंशन भुगतान में अनावश्यक बाधा नहीं आएगी। स्मार्टफोन से प्रमाण-पत्र बनाने में परेशानी होने पर पेंशनर कोषागार से सहायता ले सकते हैं।
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कलेक्ट्रेट स्थित कोषागार से पेंशन प्राप्त करने वाले सभी पेंशनरों को प्रमाण-पत्र की वैधता समाप्त होने से पहले इसे जमा करना होगा।
डीएम एम. अरुन्मोली ने पेंशनरों से समय रहते प्रक्रिया पूरी करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि डिजिटल जीवन प्रमाण-पत्र बनाने के लिए सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर से आधार फेस आरडी एप डाउनलोड करना होगा।
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इसके बाद जीवन प्रमाण एप इंस्टॉल कर खोलना होगा। एप पर आधार संख्या, आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी और ई-मेल आईडी दर्ज कर डिवाइस रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। इसके बाद फेस रिकग्निशन के जरिय पहचान सत्यापित की जाएगी।
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प्रमाण-पत्र बनाने के लिए पेंशनर को अपना नाम, पेंशन का प्रकार, पेंशन वितरण एजेंसी, कोषागार का नाम, पीपीओ संख्या, बैंक खाता संख्या और आईएफएससी कोड दर्ज करना होगा। सभी विवरण सही भरने के बाद फेस रिकग्निशन की प्रक्रिया पूरी कर आवेदन सबमिट करना होगा।
डीएम ने पेंशनरों से अपने जीवन प्रमाण-पत्र की वैधता जांचने और निर्धारित अवधि समाप्त होने से पहले नया प्रमाण-पत्र जमा करने को कहा है। इससे पेंशन भुगतान में अनावश्यक बाधा नहीं आएगी। स्मार्टफोन से प्रमाण-पत्र बनाने में परेशानी होने पर पेंशनर कोषागार से सहायता ले सकते हैं।