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Etah News: चार साल की बच्ची से छेड़छाड़ के दोषी को छह साल की कैद

Fri, 29 Aug 2025 11:01 PM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, एटा
संवाद न्यूज एजेंसी, एटा Updated Fri, 29 Aug 2025 11:01 PM IST
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Man sentenced to six years' imprisonment for molesting a four-year-old girl
एटा। चार साल की बच्ची से छेड़छाड़ के मामले में शुक्रवार को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट सारिका गोयल ने फैसला सुनाया। विशेष न्यायाधीश ने आरोपी रमन कुमार उर्फ करन चौहान निवासी राजमलपुर टिमरुआ थाना सकरौली को छह साल के कारावास की सजा सुनाई और जुर्माना लगाया।
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बालिका के चाचा ने थाना सकरौली में 20 फरवरी 2023 को मामले की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप था कि उनकी चार वर्षीय भतीजी मंदिर की ओर गई थी जिससे रमन कुमार ने छेड़छाड़ की। घर आकर भतीजी ने यह बात बताई थी।
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पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करने के बाद विवेचना कर रमन के खिलाफ आरोपपत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया था। यहां दोनों पक्षों की सुनवाई पूरी होने पर अदालत ने शुक्रवार को पॉक्सो एक्ट के तहत रमन को छह साल के कठोर कारावास के साथ 20 हजार रुपये अर्थदंड लगाया। जुर्माना राशि अदा न करने पर आरोपी को एक साल के अतिरिक्त कारावास की सजा होगी।
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