फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Etah News ›   Man convicted of kidnapping a teenager gets 20 years imprisonment

Etah News: किशोरी से अपहरण के दोषी को 20 साल कैद

Mon, 18 Aug 2025 11:48 PM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, एटा
संवाद न्यूज एजेंसी, एटा Updated Mon, 18 Aug 2025 11:48 PM IST
विज्ञापन
Man convicted of kidnapping a teenager gets 20 years imprisonment
एटा। करीब सात साल पहले किशोरी से अपहरण के मामले में सोमवार को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट नरेंद्र पाल राणा ने फैसला सुनाया। घटना के दोषी ओमकिशन उर्फ ओमी निवासी गढि़या कौंची थाना सकीट को 20 साल के कारावास से दंडित करने का आदेश दिया है।
विज्ञापन


मामले की रिपोर्ट किशोरी के भाई ने थाना सकीट में दर्ज कराई थी। लिखाया था कि 25 मई 2018 की रात 13 वर्षीय बहन घर में लेटी हुई थी। रात करीब 11.30 बजे ओमकिशन घर में घुस आया। बहन को बदनीयत से पकड़कर छत पर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। चिल्लाने पर परिवार के लोग पहुंचे तो वह धमकी देते हुए भाग गया। पुलिस ने मामले की विवेचना कर ओमकिशन के विरुद्ध अदालत में आरोपपत्र दाखिल किया।
विज्ञापन


चिकित्सकीय परीक्षण और अदालत में किशोरी की गवाही के दौरान दुष्कर्म की बात सामने आई। हालांकि आरोपी पक्ष द्वारा घटना को गलत बताया गया। दोनों पक्षों की सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने ओमकिशन को दोषी पाया।
विज्ञापन
विज्ञापन


आदेश के मुताबिक उसे 20 साल के कठोर कारावास भुगतने के साथ ही 60 हजार रुपये का अर्थदंड भी अदा करना होगा। यह धनराशि पीड़िता को बतौर प्रतिकर दी जाएगी। अर्थदंड की धनराशि जमा न करने पर दोषी को पांच माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed