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एटाः कोरोना वायरस को लेकर अफवाह फैलाने वाले युवक पर दर्ज हुई एफआईआर
Wed, 25 Mar 2020 12:11 AM IST
Abhishek Saxena
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, एटा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, एटा
Published by: Abhishek Saxena
Updated Wed, 25 Mar 2020 12:11 AM IST
सार
प्रशासन में मच गया था हड़कंप, कस्बा के लोग बनाने लगे थे दूरी
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एफआईआर की प्रतीकात्मक तस्वीर
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
एक परिवार के लोगों में कोरोना वायरस होने की झूठी अफवाह फैलाई गई थी। इसके बाद पुलिस और प्रशासन में हड़कंप मच गया था, स्वास्थ्य टीम की ओर से पूरे परिवार को आइसोलेट कराया गया।
जांच में सभी सदस्यों की रिपोर्ट नेगेटिव होने पर राहत की सांस ली। इसके बाद तहरीर देकर आरोपी के खिलाफ मुकदमा मंगलवार को दर्ज कराया गया है पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया है।
कोरोना वायरस की झूठी अफवाह फैलाने वाले के खिलाफ जिले में पहली एफआईआर थाना जैथरा में दर्ज कराई गई है। थाना व कस्बा जैथरा के मोहल्ला नेहरू नगर निवासी जंग बहादुर पुत्र मेघसिंह का आरोप है कि मोहल्ला के ही रजनेश पुत्र नेकराम ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को फोन कर बताया कि मेरे पूरे परिवार के लोग कोरोना वायरस की चपेट में आ गए हैं।
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जांच में सभी सदस्यों की रिपोर्ट नेगेटिव होने पर राहत की सांस ली। इसके बाद तहरीर देकर आरोपी के खिलाफ मुकदमा मंगलवार को दर्ज कराया गया है पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया है।
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कोरोना वायरस की झूठी अफवाह फैलाने वाले के खिलाफ जिले में पहली एफआईआर थाना जैथरा में दर्ज कराई गई है। थाना व कस्बा जैथरा के मोहल्ला नेहरू नगर निवासी जंग बहादुर पुत्र मेघसिंह का आरोप है कि मोहल्ला के ही रजनेश पुत्र नेकराम ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को फोन कर बताया कि मेरे पूरे परिवार के लोग कोरोना वायरस की चपेट में आ गए हैं।
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गलत सूचना देकर प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। स्वास्थ्य विभाग की टीम घर पर गई और सभी को आइसोलेट करके नमूने लिए। जांच रिपोर्ट नेगेटिव आने पर जब गलत सूचना देने के बारे में पूछताछ की तो रजनेश ने कहा कि पुलिस व अन्य किसी से कहा तो जान से मार देंगे।
जंग बहादुर का आरोप है कि रजनेश की ओर से फैलाई गई झूठी अफवाह की वजह से कस्बा के लोग, शुभचिंतक और रिश्तेदार परिजनों से दूरी बनाने लगे। पुलिस ने अफवाह फैलाने वाले रजनेश के खिलाफ तहरीर के आधार पर धारा 188, 505, 506 आईपीसी व माहमारी अधिनियम 1897 धारा 3 के तहत मुकदमा दर्ज किया। इसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।
जंग बहादुर का आरोप है कि रजनेश की ओर से फैलाई गई झूठी अफवाह की वजह से कस्बा के लोग, शुभचिंतक और रिश्तेदार परिजनों से दूरी बनाने लगे। पुलिस ने अफवाह फैलाने वाले रजनेश के खिलाफ तहरीर के आधार पर धारा 188, 505, 506 आईपीसी व माहमारी अधिनियम 1897 धारा 3 के तहत मुकदमा दर्ज किया। इसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।