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शिविर लगाकर व्यापारियों को समझाए जीएसटी के प्रावधान

Mon, 15 Nov 2021 11:18 PM IST
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Mon, 15 Nov 2021 11:18 PM IST
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Explain the provisions of GST to traders
एटा। वाणिज्य कर विभाग की ओर से जीएसटी जागरूकता शिविर लगाकर नए व्यापारियों के पंजीयन किए जा रहे हैं।साथ ही व्यापारियों को दुर्घटना बीमा के साथ कई तरह के लाभ दिए जा रहे हैं। सोमवार को शहर में कई जगह पर जागरूकता शिविर लगाकर व्यापारियों को जीएसटी के प्रावधान समझाए गए।
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जीटी रोड स्थित जैन धर्मशाला में आयोजित जीएसटी पंजीयन शिविर में व्यापारियों को पंजीयन के लाभ बताते हुए पंजीयन कराने के लिए प्रेरित किया। 20 से अधिक व्यापारियों ने भाग लिया और तीन व्यापारियों ने पंजीयन के लिए आवेदन किया। डिप्टी कमिश्नर (खंड तीन) अभिषेक प्रताप सिंह चौहान, असिस्टेंट कमिश्नर हरिकेश सिंह एवं दिनेश चंद्र ने बताया कि पंजीयन के दौरान 10 लाख रुपये का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा निशुल्क प्रदान किया जाएगा। व्यापारियों को बैंक एकाउंट खुलवाने, ऋण लेने, ऑनलाइन पोर्टल पर सामान बेचने एवं बाजार में माल की खरीद-बिक्री करने की सुविधाएं प्रदान की जाएगी।
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खोली गई हेल्प डेस्क
वाणिज्य कर विभाग ने रेलवे रोड स्थित गेस्ट हाउस में हेल्प डेस्क की स्थापना की है। व्यापारियों की समस्याओं के निराकरण के लिए दूरभाष नंबर 7235002253, 7235002652, 7235002239 जारी किए गए हैं।
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यहां लगेंगे जागरूकता शिविर
डिप्टी कमिश्नर अभिषेक प्रताप सिंह चौहान ने बताया कि जलेसर, अवागढ़, निधौली कलां, मारहरा, मिरहची, राजा का रामपुर, अलीगंज, जैथरा, धुमरी, मलावन, सकीट आदि स्थानों पर पंजीयन व जीएसटी जागरूकता शिविर का आयोजन किया जाएगा। यह कैंप दिसंबर तक लगाए जाएंगे।
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