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Etah News: किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को 12 साल का कारावास
Thu, 19 Sep 2024 11:09 PM IST
आगरा ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, एटा
संवाद न्यूज एजेंसी, एटा
Updated Thu, 19 Sep 2024 11:09 PM IST
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एटा। थाना निधौली कलां में करीब 6 साल पहले दो किशोरियों के अपहरण और दुष्कर्म का आरोप दो लोगों पर लगाया गया। विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट विकास गुप्ता ने एक युवक को दुष्कर्म के मामले में 12 साल और उसके साथी को अपहरण में 7 साल के कारावास की सजा सुनाई है।
मामले की रिपोर्ट किशोरियां की मां ने दर्ज कराई थी। बताया कि 27 मई 2018 को दोनों किशोरियों को मुबीन निवासी मोहल्ला कछियाना और उसका मामा अशफाक अपहरण कर ले गए हैं। आरोप लगाया कि इन लोगों का गिरोह है, जो दिल्ली में लड़कियों को ले जाकर बेच देते हैं। विवेचना के दौरान पाया गया कि आरोपी अशफाक का नाम गलत है। दूसरा आरोपी पुद्दन निवासी अकबर हवेली थाना जलेसर है। बाद में किशोरियों को बरामद कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया।
अदालत में सुनवाई के दौरान सामने आया कि दोनों आरोपी मिलकर किशोरियों को अपहृत कर ले गए थे। इनमें से मुबीन ने एक किशोरी से शारीरिक संबंध बनाए। हालांकि, बचाव पक्ष की ओर से शादी का तर्क दिया गया। लेकिन पीड़िता के अवयस्क होने की स्थिति में उसकी सहमति को अदालत ने दरकिनार कर दिया। मुबीन को अपहण व दुष्कर्म और पुद्दन को अपहरण का दोषी ठहराया। दोनों पर 1.10 लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। इसमें से आधी धनराशि पीड़िता को मुआवजे के रूप में दी जाएगी।
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मामले की रिपोर्ट किशोरियां की मां ने दर्ज कराई थी। बताया कि 27 मई 2018 को दोनों किशोरियों को मुबीन निवासी मोहल्ला कछियाना और उसका मामा अशफाक अपहरण कर ले गए हैं। आरोप लगाया कि इन लोगों का गिरोह है, जो दिल्ली में लड़कियों को ले जाकर बेच देते हैं। विवेचना के दौरान पाया गया कि आरोपी अशफाक का नाम गलत है। दूसरा आरोपी पुद्दन निवासी अकबर हवेली थाना जलेसर है। बाद में किशोरियों को बरामद कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया।
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अदालत में सुनवाई के दौरान सामने आया कि दोनों आरोपी मिलकर किशोरियों को अपहृत कर ले गए थे। इनमें से मुबीन ने एक किशोरी से शारीरिक संबंध बनाए। हालांकि, बचाव पक्ष की ओर से शादी का तर्क दिया गया। लेकिन पीड़िता के अवयस्क होने की स्थिति में उसकी सहमति को अदालत ने दरकिनार कर दिया। मुबीन को अपहण व दुष्कर्म और पुद्दन को अपहरण का दोषी ठहराया। दोनों पर 1.10 लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। इसमें से आधी धनराशि पीड़िता को मुआवजे के रूप में दी जाएगी।
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