फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Etah News ›   12 years imprisonment to the accused of raping a teenage girl

Etah News: किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को 12 साल का कारावास

Thu, 19 Sep 2024 11:09 PM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, एटा
संवाद न्यूज एजेंसी, एटा Updated Thu, 19 Sep 2024 11:09 PM IST
विज्ञापन
12 years imprisonment to the accused of raping a teenage girl
एटा। थाना निधौली कलां में करीब 6 साल पहले दो किशोरियों के अपहरण और दुष्कर्म का आरोप दो लोगों पर लगाया गया। विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट विकास गुप्ता ने एक युवक को दुष्कर्म के मामले में 12 साल और उसके साथी को अपहरण में 7 साल के कारावास की सजा सुनाई है।
विज्ञापन

मामले की रिपोर्ट किशोरियां की मां ने दर्ज कराई थी। बताया कि 27 मई 2018 को दोनों किशोरियों को मुबीन निवासी मोहल्ला कछियाना और उसका मामा अशफाक अपहरण कर ले गए हैं। आरोप लगाया कि इन लोगों का गिरोह है, जो दिल्ली में लड़कियों को ले जाकर बेच देते हैं। विवेचना के दौरान पाया गया कि आरोपी अशफाक का नाम गलत है। दूसरा आरोपी पुद्दन निवासी अकबर हवेली थाना जलेसर है। बाद में किशोरियों को बरामद कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया।
विज्ञापन

अदालत में सुनवाई के दौरान सामने आया कि दोनों आरोपी मिलकर किशोरियों को अपहृत कर ले गए थे। इनमें से मुबीन ने एक किशोरी से शारीरिक संबंध बनाए। हालांकि, बचाव पक्ष की ओर से शादी का तर्क दिया गया। लेकिन पीड़िता के अवयस्क होने की स्थिति में उसकी सहमति को अदालत ने दरकिनार कर दिया। मुबीन को अपहण व दुष्कर्म और पुद्दन को अपहरण का दोषी ठहराया। दोनों पर 1.10 लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। इसमें से आधी धनराशि पीड़िता को मुआवजे के रूप में दी जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed