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जिले में कल से शुरू होगी नामांकन प्रक्रिया
देवरिया
Updated Sun, 05 Feb 2017 10:49 PM IST
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प्रत्याशी 14 फरवरी तक नामांकन कर सकते हैं।
- फोटो : अमर उजाला
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देवरिया। डीएम अनिता श्रीवास्तव ने कहा कि कि छठवें चरण के विधानसभा चुनाव के लिए सात फरवरी को अधिसूचना जारी हो रही है। प्रत्याशी 14 फरवरी तक नामांकन कर सकते हैं। नाम निर्देशन पत्रों की जांच 16 और नाम वापसी 18 फरवरी को होगा। नाम वापसी के तुरंत बाद प्रतीक चिह्न आवंटित होगा। उन्होंने कहा कि नामांकन संबंधी कार्य कलेक्ट्रेट परिसर स्थित न्यायालय कक्षों में सुबह 11 से तीन बजे तक होगा।
रुद्रपुर विधानसभा का नामांकन प्रक्रिया एडीएम प्रशासन के कक्ष संख्या एक, देवरिया सदर का एसडीएम सदर के कक्ष संख्या चार, पथरदेवा का एएसडीएम देवरिया कक्ष संख्या छह, रामपुर कारखाना का जिलाधिकारी कक्ष संख्या पांच, भाटपाररानी का उप संचालक चकबंदी देवरिया कक्ष संख्या आठ, सलेमपुर का बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी कक्ष संख्या नौ, बरहज का एडीएम वित्त एवं राजस्व कक्ष संख्या सात में होंगे।
विधानसभा रुद्रपुर के लिए एसडीएम घनश्याम मोबाइल नंबर 9454416258, देवरिया के लिए एसडीएम सचिन सिंह मोबाइल नंबर 9454416256, पथरदेवा के लिए अरुण सिंह एएसडीएम 9454416281, रामपुर कारखाना के लिए एएसडीएम रामकेश यादव 9415876121, भाटपाररानी के लिए एसडीएम जयप्रकाश 9454416260, सलेमपुर के लिए एसडीएम राजेश प्रसाद तिवारी 9494416257, बरहज के लिए एसडीएम राकेश सिंह 9454416259 को रिटर्निंग आफिसर बनाया गया है।
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नाम निर्देशन-पत्र सात से 14 फरवरी तक (अवकाश के दिनों और द्वितीय एवं चतुर्थ शनिवार को छोड़कर) रिटर्निंग आफिसर के कार्यालय कक्ष से सुबह 11 बजे से तीन बजे तक प्राप्त किए जा सकेंगे। चुनाव लड़ने की आयु 25 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। उनका नाम प्रदेश के किसी भी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचन नामावली में शामिल होना चाहिए। जिस विधानसभा क्षेत्र से नाम निर्देशन पत्र दाखिल कर रहा है।
उससे भिन्न निर्वाचन क्षेत्र का मतदाता होने पर अपने मतदाता होने के संबंध में संबंधित निर्वाचन क्षेत्र के सक्षम अधिकारी की ओर से निर्गत प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। नामांकन स्थल से 100 मीटर की परिधि के भीतर वाहन सहित प्रवेश नहीं कर सकेंगे।
वाहनों की अधिकतम संख्या तीन होगी। रिटर्निंग आफिसर के कक्ष में प्रत्याशी समेत पांच लोग ही प्रवेश कर सकेंगे। अधिकतम चार सेट में नाम निर्देशन पत्र दाखिल कर सकते हैं। निर्वाचन व्यय के लिए अलग से बैंक खाता खोलना होगा। सामान्य वर्ग के लिए 10 हजार और अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए पांच हजार रुपये जमानत धनराशि जमा करना होगा।
अनुसूचित जाति/जनजाति के प्रत्याशी को सक्षम अधिकारी से निर्गत जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। नियत प्रारूप पर शपथ पत्र पर देना होगा। सरकारी देनदारियों के बारे में अलग से शपथ पत्र देना होगा।
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रुद्रपुर विधानसभा का नामांकन प्रक्रिया एडीएम प्रशासन के कक्ष संख्या एक, देवरिया सदर का एसडीएम सदर के कक्ष संख्या चार, पथरदेवा का एएसडीएम देवरिया कक्ष संख्या छह, रामपुर कारखाना का जिलाधिकारी कक्ष संख्या पांच, भाटपाररानी का उप संचालक चकबंदी देवरिया कक्ष संख्या आठ, सलेमपुर का बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी कक्ष संख्या नौ, बरहज का एडीएम वित्त एवं राजस्व कक्ष संख्या सात में होंगे।
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विधानसभा रुद्रपुर के लिए एसडीएम घनश्याम मोबाइल नंबर 9454416258, देवरिया के लिए एसडीएम सचिन सिंह मोबाइल नंबर 9454416256, पथरदेवा के लिए अरुण सिंह एएसडीएम 9454416281, रामपुर कारखाना के लिए एएसडीएम रामकेश यादव 9415876121, भाटपाररानी के लिए एसडीएम जयप्रकाश 9454416260, सलेमपुर के लिए एसडीएम राजेश प्रसाद तिवारी 9494416257, बरहज के लिए एसडीएम राकेश सिंह 9454416259 को रिटर्निंग आफिसर बनाया गया है।
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नाम निर्देशन-पत्र सात से 14 फरवरी तक (अवकाश के दिनों और द्वितीय एवं चतुर्थ शनिवार को छोड़कर) रिटर्निंग आफिसर के कार्यालय कक्ष से सुबह 11 बजे से तीन बजे तक प्राप्त किए जा सकेंगे। चुनाव लड़ने की आयु 25 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। उनका नाम प्रदेश के किसी भी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचन नामावली में शामिल होना चाहिए। जिस विधानसभा क्षेत्र से नाम निर्देशन पत्र दाखिल कर रहा है।
उससे भिन्न निर्वाचन क्षेत्र का मतदाता होने पर अपने मतदाता होने के संबंध में संबंधित निर्वाचन क्षेत्र के सक्षम अधिकारी की ओर से निर्गत प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। नामांकन स्थल से 100 मीटर की परिधि के भीतर वाहन सहित प्रवेश नहीं कर सकेंगे।
वाहनों की अधिकतम संख्या तीन होगी। रिटर्निंग आफिसर के कक्ष में प्रत्याशी समेत पांच लोग ही प्रवेश कर सकेंगे। अधिकतम चार सेट में नाम निर्देशन पत्र दाखिल कर सकते हैं। निर्वाचन व्यय के लिए अलग से बैंक खाता खोलना होगा। सामान्य वर्ग के लिए 10 हजार और अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए पांच हजार रुपये जमानत धनराशि जमा करना होगा।
अनुसूचित जाति/जनजाति के प्रत्याशी को सक्षम अधिकारी से निर्गत जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। नियत प्रारूप पर शपथ पत्र पर देना होगा। सरकारी देनदारियों के बारे में अलग से शपथ पत्र देना होगा।