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Deoria News: कुल्हाड़ी से जानलेवा हमले में दोषी को सात साल की सजा

Fri, 16 Oct 2026 12:02 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया
संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया Updated Fri, 16 Oct 2026 12:02 AM IST
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Seven-year sentence for man convicted in a lethal axe attack
देवरिया। पुरानी रंजिश में कुल्हाड़ी से जानलेवा हमला करने के मामले में अदालत ने गोबरी यादव को दोषी करार देते हुए सात साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।
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अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या चार के न्यायाधीश रवि यादव ने दोषी पर 30 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। जुर्माने की आधी धनराशि तीनों पीड़ितों को समान रूप से देने का आदेश दिया गया है।
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अभियोजन पक्ष के अनुसार, 15 जून 2020 की रात मदनपुर थाना क्षेत्र के रामबहादुर यादव अपने घर के बरामदे में सो रहे थे। इसी दौरान पुरानी रंजिश को लेकर गोबरी यादव अपने साथियों के साथ वहां पहुंचा।
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आरोप है कि रामबहादुर की हत्या की नीयत से उनके सिर पर कुल्हाड़ी से हमला किया गया। बीच-बचाव करने पहुंची अनीता देवी और संगीता यादव के साथ भी मारपीट की गई। हमले में तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए थे।

मामले में 17 जून 2020 को मदनपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई। विवेचना के बाद पुलिस ने 25 दिसंबर 2020 को आरोपी के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया। सत्र परीक्षण संख्या 84/2021 में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने गवाह और साक्ष्य प्रस्तुत किए।
अदालत ने जानलेवा हमले में सात वर्ष, गाली-गलौज में एक वर्ष और धमकी देने के मामले में दो वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी।
अभियोजन पक्ष की ओर से एडीजीसी हरेंद्र प्रसाद निषाद ने पैरवी की।
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